तलाक-ए-हसन प्रथम दृष्टया अनुचित नहीं; मैं नहीं चाहता कि इस मामले को आगे के एजेंडे में इस्तेमाल किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि महिलाओं के लिए तलाक लेने का खुला विकल्प है और मुबारक भी है जो आपसी सहमति से तलाक है।
Justices Sanjay Kishan Kaul and MM Sundresh
Justices Sanjay Kishan Kaul and MM Sundresh
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि तलाक के लिए मुसलमानों के बीच तलाक-ए-हसन की प्रथा प्रथम दृष्टया अनुचित नहीं है [बेनज़ीर हीना बनाम भारत संघ और अन्य]।

जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की बेंच ने यह भी कहा कि इस प्रथा को चुनौती देने वाले कोर्ट के समक्ष लंबित मामले का इस्तेमाल किसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस कौल ने टिप्पणी की, "प्रथम दृष्टया यह (तलाक-ए-हसन) इतना अनुचित नहीं है। महिलाओं के पास भी एक विकल्प है। खुला वहीं है। प्रथम दृष्टया मैं याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं हूं। आओ देखते हैं। मैं नहीं चाहता कि यह किसी अन्य कारण से एजेंडा बने।"

तलाक-ए-हसन वह प्रथा है जिसके द्वारा एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को महीने में एक बार तीन महीने के लिए "तलाक" शब्द कहकर तलाक दे सकता है।

पत्रकार बेनज़ीर हीना द्वारा अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि यह प्रथा असंवैधानिक है क्योंकि यह तर्कहीन, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसके पति ने 19 अप्रैल को एक वकील के माध्यम से तलाक-ए-हसन नोटिस भेजकर उसे कथित रूप से तलाक दे दिया था, जब उसके परिवार ने दहेज देने से इनकार कर दिया था, जबकि उसके ससुराल वाले उसे उसी के लिए परेशान कर रहे थे।

याचिका में तलाक के लिए लिंग और धर्म तटस्थ प्रक्रिया पर दिशा-निर्देश मांगा गया है।

इस प्रथा को "एकतरफा अतिरिक्त-न्यायिक तलाक" करार देते हुए, याचिका में कहा गया है कि इस पर प्रतिबंध लगाना समय की आवश्यकता है, क्योंकि यह मानवाधिकारों और समानता के अनुरूप नहीं है और जरूरी नहीं कि यह इस्लामी आस्था का हिस्सा हो।

इस प्रथा का दुरुपयोग किया जाता है और यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि केवल पुरुष ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, यह तर्क दिया गया था।

कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि 'खुला' के जरिए महिलाओं के पास भी ऐसा ही एक विकल्प है। पीठ ने टिप्पणी की कि विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के मामले में अदालतें आपसी सहमति से तलाक भी देती हैं।

पीठ ने यह भी पूछा कि अगर मेहर से अधिक भुगतान किया जाता है तो क्या याचिकाकर्ता तलाक के लिए तैयार होगा।

इसने याचिकाकर्ता के वकील को इस संबंध में निर्देश लेने के लिए कहा और मामले को आगे के विचार के लिए 29 अगस्त को पोस्ट किया।

21वीं सदी के प्रगतिशील समय के आलोक में देखे जाने पर याचिका ने इस प्रथा को घिनौना बताया।

याचिका में आगे कहा गया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही शायरा बानो के मामले में तीन तलाक को अवैध घोषित कर चुका है, इसलिए "एकतरफा अतिरिक्त न्यायिक तलाक" के रूप मौजूद नहीं होने चाहिए।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने कहा कि तलाक-ए-हसन न केवल मनमाना, अवैध, निराधार और कानून का दुरुपयोग है, बल्कि भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 के खिलाफ भी है।

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Talaq-e-Hasan prima facie not improper; don't want this case to be used to further agenda: Supreme Court

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