

नाशिक की एक अदालत ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एक मामले में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के कर्मचारी दानिश एजाज शेख की अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश VV कथारे ने मंगलवार को शेख की उस याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें उसने मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के संबंध में अग्रिम ज़मानत की मांग की थी।
न्यायाधीश ने पाया कि FIR में ऐसे जान-बूझकर किए गए कृत्यों का संकेत मिलता है, जिनका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करना था।
21 अप्रैल के आदेश में कहा गया है, "FIR में लगाए गए आरोपों को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता, जब आवेदक के खिलाफ गंभीर आपराधिक इतिहास मौजूद हो। जिस अपराध का आरोप लगाया गया है, उसके व्यापक सामाजिक दुष्परिणाम हैं, जो समाज में कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करते हैं।"
इसके अलावा, न्यायाधीश ने माना कि शेख को रिहा करने से जांच में बाधा आएगी, जो अभी भी अपने शुरुआती चरण में है।
शेख वर्तमान में नासिक सेंट्रल जेल में बंद है। उसे देवलाली पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उस पर एक महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न का आरोप है।
TCS के एक कर्मचारी, कृष्णा माने ने एक FIR दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2022 से उसके सहकर्मी, जिनमें शेख और तौसीफ अत्तर शामिल हैं, ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिनसे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
FIR में कहा गया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर माने की हिंदू मान्यताओं के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, और साथ ही इस्लाम की तारीफ की।
शिकायत में विस्तार से आरोप लगाए गए हैं कि उस व्यक्ति पर धार्मिक दबाव डाला गया, जिसमें उसे कुरान पढ़ने और मांसाहारी भोजन करने के लिए मजबूर करना शामिल है।
इसके अलावा, आरोपों में उसे धमकाना, सार्वजनिक रूप से अपमानित करना और वरिष्ठ अधिकारियों के पास उसके खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज करवाना भी शामिल है।
शिकायत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं और महिला कर्मचारियों के प्रति यौन-संकेत वाली टिप्पणियों के इस्तेमाल का भी ज़िक्र किया गया है।
अधिवक्ता उमेश वालज़ादे के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, शेख ने तर्क दिया कि ये अपराध ऐसे हैं जिनके लिए सात साल से कम की कैद की सज़ा हो सकती है; उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; और उससे किसी भी चीज़ की बरामदगी की आवश्यकता नहीं है।
उसने तर्क दिया कि अग्रिम ज़मानत के माध्यम से उसकी स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए।
सरकारी वकील किरण बेंडभर ने अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि शेख और सह-आरोपियों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों में कई पंजीकृत अपराध शामिल हैं।
इसके अलावा, बेंडभर ने बताया कि एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है।
अदालत ने पुलिस को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की।
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TCS Nashik case: Sessions court denies interim relief to Danish Shaikh in religious harassment FIR