तेलंगाना की एक अदालत ने समाचार पोर्टल द वायर को COVID-19 वैक्सीन निर्माता, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के खिलाफ अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित चौदह लेखों को हटाने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने द वायर को भारत बायोटेक और उसके उत्पाद COVAXIN पर कोई भी मानहानिकारक लेख प्रकाशित करने से भी रोक दिया।
यह आदेश रंगा रेड्डी जिला न्यायालय में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा प्रकाशन के खिलाफ भारत बायोटेक द्वारा दायर ₹100 करोड़ के मानहानि के मुकदमे में पारित किया गया था।
द वायर के प्रकाशक, फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, इसके संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, सिद्धार्थ रोशनलाल भाटिया और एमके वेणु और भारत बायोटेक और कोवैक्सिन के खिलाफ लेख लिखने वाले नौ अन्य के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था।
भारत बायोटेक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील के विवेक रेड्डी ने तर्क दिया कि द वायर ने ऐसे लेख प्रकाशित किए थे जिनमें भारत बायोटेक और कोवैक्सिन के खिलाफ कंपनी की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के इरादे से झूठे आरोप लगाए गए थे।
रेड्डी ने तर्क दिया कि भारत बायोटेक ने पहले तपेदिक, जीका रोटावायरस, चिकनगुनिया और टाइफाइड के लिए टीके विकसित किए थे और राष्ट्रीय और वैश्विक मान्यता प्राप्त की थी और अब वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत सरकार के प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोग किया है।
उन्होंने कहा कि द वायर ने उचित तथ्य-जांच किए बिना वैक्सीन प्राधिकरण और अनुमोदन पर झूठे आरोप लगाते हुए कई लेख प्रकाशित किए।
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद भी, द वायर पर लेख प्रकाशित होते रहे।
कोर्ट ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि भारत बायोटेक एकमात्र उम्मीदवार है जिसे 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने के लिए अधिकृत किया गया है और वेबसाइट पर प्रकाशित होने वाले मानहानिकारक लेखों से वैक्सीन में हिचकिचाहट होगी।
इसलिए, इसने 48 घंटों के भीतर वेबसाइट से मानहानिकारक लेखों को हटाने का निर्देश दिया और द वायर को भारत बायोटेक और उसके उत्पाद COVAXIN के बारे में कोई भी मानहानिकारक लेख प्रकाशित करने से भी रोक दिया।
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