[तंजावुर लड़की आत्महत्या] मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच स्थानांतरित की

मृतक लड़की के पिता, याचिकाकर्ता ने अदालत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए शिकायत की कि जांच रूपांतरण कोण की जांच नहीं कर रही थी।
Justice GR Swaminathan (L), Madurai Bench of Madras High Court (R)

Justice GR Swaminathan (L), Madurai Bench of Madras High Court (R)

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सोमवार को तंजावुर की लड़की लावण्या की आत्महत्या की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी। [मुरुगनाथम बनाम पुलिस महानिदेशक]।

संक्षेप में

- 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली और एक निजी वीडियो में आरोप लगाया कि उसके स्कूल के एक संवाददाता ने उसके माता-पिता से ईसाई धर्म अपनाने की बात कही।

- जब पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कन्वर्जन एंगल से इंकार किया गया तो बच्चे के पिता ने हाईकोर्ट का रुख कर जांच को ट्रांसफर करने की मांग की।

- याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि शिक्षा मंत्री और दो अन्य "उच्च रैंकिंग मंत्रियों" ने स्कूल अधिकारियों को धर्मांतरण से मुक्त करते हुए अपनी राय दी थी।

- स्कूल ने धर्म परिवर्तन के प्रयास के किसी भी आरोप का जोरदार खंडन किया।

पृष्ठभूमि

मृतक बच्ची ने जब हॉस्टल में कीटनाशक का सेवन किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसका मृत्युकालीन बयान दर्ज किया।

अपने पुलिस बयान के साथ-साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में, बच्चे ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में आरोप लगाया कि छात्रावास वार्डन ने उस पर गैर-शैक्षणिक कामों का बोझ डाला, जिसके परिणामस्वरूप उसने कीटनाशक का सेवन किया।

एकल-न्यायाधीश की राय थी कि जांच सही तर्ज पर आगे नहीं बढ़ रही थी, खासकर जब से एक उच्च पदस्थ मंत्री ने मामले पर एक स्टैंड लिया था। इसलिए, राज्य पुलिस के साथ जांच जारी नहीं रह सकती है।

इस प्रकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक को राज्य पुलिस से जांच लेने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया।

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[Thanjavur girl suicide] Madras High Court transfers investigation to CBI

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