झारखंड हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाने में दो साल की देरी से सुप्रीम कोर्ट 'हैरान'

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई थी और 18 जुलाई 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया है।
Supreme court, Jharkhand HC
Supreme court, Jharkhand HC
Published on
2 min read

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मेसर्स मीवान स्टील्स लिमिटेड बनाम मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दो साल से ज़्यादा समय तक फैसला न सुनाने पर गंभीर चिंता जताई।

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई थी और 18 जुलाई 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया है।

Justice MM Sundresh and Justice Satish Chandra Sharma
Justice MM Sundresh and Justice Satish Chandra Sharma

जस्टिस एमएम सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट की देरी ने "न्यायिक विवेक को झटका दिया है"।

कोर्ट मीवान स्टील्स लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिज़र्व किए गए फैसलों को सुनाने में देरी से जुड़ा बड़ा मुद्दा पहले से ही एक पेंडिंग मामले में विचाराधीन है, जिसकी सुनवाई 14 नवंबर को होनी है।

इसलिए, इसने भारत के चीफ जस्टिस से उचित आदेश लेने के बाद इस मामले को भी उसी के साथ लिस्ट करने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट में यह याचिका 17 अक्टूबर, 2012 के एक बिल्ड-ऑपरेट-मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी थी, जो पाथरडीह वॉशरी के पास 5 MTPA कोयला वॉशरी लगाने के लिए था।

मीवान स्टील्स ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पर कई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाया है, जिसमें प्रोजेक्ट साइट सौंपने में देरी, यूटिलिटीज़ की सप्लाई न करना और कोयले की घटिया क्वालिटी शामिल है। कंपनी ने ₹13.16 करोड़ की बैंक गारंटी और ₹11.9 करोड़ की रिटेंशन राशि जारी करने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट में अपील मीवान स्टील्स ने यह कहते हुए दायर की थी कि दलीलें खत्म होने के बाद हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने में देरी आर्टिकल 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

मीवान स्टील्स ने अनिल राय बनाम बिहार राज्य और माधव हयावदनराव होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सुनवाई और फैसले के बीच बिना वजह की देरी न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को कम करती है।

इसने झारखंड हाईकोर्ट नियम, 2001 के नियम 101 पर भी ज़ोर दिया, जिसमें कहा गया है कि रिज़र्व किए गए फैसले आमतौर पर दलीलें खत्म होने के छह हफ़्तों के भीतर सुनाए जाने चाहिए, और अगर तीन महीने के भीतर नहीं सुनाए जाते हैं, तो उन्हें दोबारा असाइनमेंट के लिए चीफ जस्टिस के सामने रखा जाना चाहिए।

Senior Advocate Mukul Rohatgi
Senior Advocate Mukul Rohatgi

सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए, उनके साथ एडवोकेट मीशा रोहतगी, नकुल मोहता और आदित्य ढींगरा भी थे।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Supreme Court ‘shocked’ by Jharkhand High Court’s two-year delay in pronouncing judgment

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com