जज को धमकी? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विरोधाभासी रुख के लिए चंडीगढ़ एसएसपी सुरक्षा को तलब किया

न्यायालय न्यायाधीश की सुरक्षा से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा है, क्योंकि सितंबर 2024 में स्वर्ण मंदिर में एक व्यक्ति ने उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) की बंदूक छीन ली थी।
Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
Published on
2 min read

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा एवं यातायात) सुमेर प्रताप सिंह को अगले सप्ताह न्यायालय में उपस्थित होकर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ खतरे की आशंका पर अपना विरोधाभासी रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

न्यायालय न्यायाधीश की सुरक्षा से संबंधित एक स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई कर रहा है, क्योंकि सितंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक व्यक्ति ने उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) की बंदूक छीनकर खुद को गोली मार ली थी।

इस घटना की जांच करने वाली हरियाणा की आईपीएस अधिकारी मनीषा चौधरी ने आज मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ को सूचित किया कि इस घटना का न्यायाधीश से कोई लेना-देना नहीं है और तदनुसार मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा रही है।

इसके बाद न्यायालय ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा प्रस्तुत एक सीलबंद कवर रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि "गोलीबारी की घटना ने माननीय न्यायाधीश के लिए खतरे की धारणा को बढ़ा दिया है"।

इसे जांच रिपोर्ट के विरोधाभासी बताते हुए न्यायालय ने कहा,

"जांच में कहा गया है कि घटना का न्यायाधीश से कोई संबंध नहीं है और आप कह रहे हैं कि उस घटना के कारण माननीय न्यायाधीश के लिए खतरा है। क्या आप दो अलग-अलग रुख अपना सकते हैं..."

Chief Justice Sheel Nagu and Justice Sudhir Singh
Chief Justice Sheel Nagu and Justice Sudhir Singh

चंडीगढ़ प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जवाब दिया कि वे जज की खतरे की धारणा का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं।

कोर्ट को बताया गया कि "हम हरियाणा पुलिस से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और एक नई रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं।"

हालांकि, कोर्ट ने बयान पर आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा कि क्या यूटी पुलिस कोर्ट को दिए गए बयान को वापस ले सकती है।

इस अधिकारी को परेशानी हो रही है, वह विरोधाभासी बयान दे रहा है।

यूटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि उन्हें हरियाणा पुलिस द्वारा की गई जांच के बारे में जानकारी नहीं है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि अधिकारी किस तरह के खुफिया पद पर है।

इसने पूछा, "क्या उसके और अन्य एजेंसियों के बीच कोई समन्वय नहीं है?"

इसके जवाब में, यूटी के वकील ने कहा कि अधिकारी केवल जज की सुरक्षा के संबंध में सतर्कता बरत रहा था।

हालांकि, कोर्ट ने अधिकारी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए बुलाने की प्रक्रिया शुरू की।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Threat to judge? Punjab and Haryana High Court summons Chandigarh SSP Security for contradictory stand

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com