तीन नए आपराधिक कानूनों की बहुत जरूरत है लेकिन उनके नाम अंग्रेजी में होने चाहिए: पूर्व सीजेआई पी सदाशिवम

नए कानून भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे और 1 जुलाई से लागू होंगे।
Former Chief Justice of India P Sathasivam
Former Chief Justice of India P Sathasivam
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भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के पूर्व राज्यपाल पी सदाशिवम ने केंद्र सरकार से तीन नए आपराधिक कानूनों - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम - के अंग्रेजी नाम बरकरार रखने का आग्रह किया है।

नए कानून भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे और 1 जुलाई से लागू होंगे।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह केंद्र सरकार, कानून मंत्री और विधि सचिव को एक आधिकारिक पत्र भेजने जा रहे हैं, जिसमें उनसे देश में आपराधिक कानूनों के मौजूदा अंग्रेजी नामकरण को बनाए रखने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में भी यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी।

पूर्व सीजेआई चेन्नई में वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ लॉ में विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे।

अपने संबोधन में न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि तीनों नए कानूनों का उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा प्रणाली को अधिक नागरिक अनुकूल बनाना है।

उन्होंने कहा कि ये बदलाव बहुत जरूरी हैं, खासकर यह देखते हुए कि आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम सभी 1800 के दशक में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे।

उन्होंने कहा, "ये कानून 1860 और 1870 के दशक में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग इस कदम की आलोचना कर रहे हैं और नए कानून लाने की आवश्यकता पर सवाल उठा रहे हैं। एकमात्र समस्या यह है कि मैं इन नामों का उच्चारण सहजता से नहीं कर सकता। पूर्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में, मैं संबंधित कानून मंत्री, कानून सचिव और सरकार से अनुरोध करने जा रहा हूँ। मैं यह बताने जा रहा हूँ कि संविधान में अनुच्छेद 348 के तहत सब कुछ अंग्रेजी भाषा में रखने का प्रावधान है।"

सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने आगे कहा कि उन्होंने सभी नए प्रावधानों को दो बार पढ़ा है और फिर भी, कई प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने “पूरी तरह से नहीं समझा है।”

"भारत सरकार ने आम आदमी के जीवन को आसान बनाने और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए तीन कानूनों की समीक्षा करना उचित समझा। मेरी चिंता यह है कि इन कानूनों का प्रभाव और परिवर्तन राज्य के सभी पुलिसकर्मियों, सभी नागरिकों, सभी विधि अधिकारियों, विशेष रूप से सरकारी अभियोजकों और सभी न्यायाधीशों तक पहुंचना चाहिए। मैंने उन्हें दो बार पढ़ा और फिर भी, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ।"

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि इसलिए, इसके निर्बाध प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों और पुलिस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए।

सदाशिवम ने कहा, "हमें अपने न्यायिक अधिकारियों और पुलिस के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने होंगे, क्योंकि अदालती सुनवाई के दौरान कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एफआईआर में कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैंने संसदीय कार्यवाही से सत्यापित किया है कि लोगों की समकालीन जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और उनके जीवन और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने वाले नागरिक अनुकूल कानूनी ढांचे को बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया गया था।"

इस कार्यक्रम में मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) आर महादेवन, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मद्रास उच्च न्यायालय के सभी अवर न्यायाधीश भी उपस्थित थे।

एसीजे महादेवन ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप रोल में उपयुक्त परिवर्तन लाने के लिए आपराधिक व्यवहार के नियमों में सुधार करने हेतु न्यायाधीशों की एक समिति गठित की है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि तीन नए कानूनों पर तमिलनाडु के सभी प्रधान जिला न्यायाधीशों और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए 26 से 28 जून तक चेन्नई स्थित टीएन न्यायिक अकादमी में तीन दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा।

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Three new criminal laws much needed but their names should be in English: Former CJI P Sathasivam

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