तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने 19 वकीलों को प्रैक्टिस करने से रोका

वकीलों में उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक अपराध वाले, अपराधों के दोषी लोगों के साथ-साथ कुछ अधिवक्ता अधिनियम के विपरीत कार्य करते पाए गए।
Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry
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तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने सोमवार को 19 वकीलों के खिलाफ भारत में सभी अदालतों, न्यायाधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों में अभ्यास करने से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया।

19 अधिवक्ताओं में से,अदालत की आपराधिक अवमानना, हत्या, दंगा, यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत अपराधों के लिए उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों के कारण कई को अभ्यास करने से रोक दिया गया था।

कुछ को उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों और इतिहास पत्रों को दबाने या वैकल्पिक रोजगार के तथ्य को दबाने के कारण अभ्यास करने से रोका गया था।

सूची में दो वकीलों को आपराधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें कारावास की सजा सुनाई गई।

फर्जी और मनगढ़ंत मेडिकल बिलों के इस्तेमाल से अदालतों के समक्ष फर्जी मोटर दुर्घटना दावा याचिका दायर करने के लिए चार का नाम सूची में रखा गया था।

एक मुरुगईयन को उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत एक लंबित आपराधिक मामले के परिणामस्वरूप नौकरी के लिए रैकेट में शामिल होने और तमिलनाडु राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चेन्नई के नाम पर एक मनगढ़ंत अधिसूचना जारी करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।

अंत में, एक जे लेनिन को अभ्यास करने से प्रतिबंधित कर दिया गया, उन्होंने बार काउंसिल के प्रशासन में हस्तक्षेप किया और मानदंडों के खिलाफ एक वकील को नामांकित करने पर जोर दिया।

उन पर सोशल मीडिया पर अपमानजनक संदेश पोस्ट करने और दूसरे नाम से प्रैक्टिस करने का भी आरोप लगाया गया था, इस प्रकार अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था।

[अधिसूचना पढ़ें]

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Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry bars 19 lawyers from practicing

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