चुनावों में बहुत व्यस्त? सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को अवमानना ​​का नोटिस जारी किया

न्यायालय एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें 1992 में चयन के बावजूद चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति से वंचित 22 व्यक्तियों को मुआवजा देने के उसके निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया था।
Supreme Court, Jharkhand
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड के मुख्य सचिव एल खियांगते और अन्य को एक याचिका पर अदालत की अवमानना ​​का नोटिस जारी किया, जिसमें 1992 में चयन के बावजूद चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति से वंचित 22 व्यक्तियों को मुआवजा देने के न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। [बालकिशुन राम और अन्य बनाम एल खियांगते और अन्य]

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने राज्य के स्थायी वकील से पिछले साल 3 अक्टूबर को जारी निर्देशों के अनुपालन के संबंध में निर्देश मांगने को भी कहा।

राज्य पर कटाक्ष करते हुए न्यायमूर्ति कांत ने कहा,

"वे (झारखंड राज्य) चुनाव में व्यस्त हैं, कुछ पाठ्येतर गतिविधियों में व्यस्त हैं जो अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं।"

Justice Surya Kant and Justice Ujjal Bhuyan
Justice Surya Kant and Justice Ujjal Bhuyan

पिछले साल, शीर्ष अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ राज्य की अपील पर विचार करते हुए उम्मीदवारों को मुआवजा देने के निर्देश जारी किए थे, जिसमें मामले में नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया था।

चयन किए जाने के बाद से समय अंतराल को देखते हुए, न्यायमूर्ति कांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने निष्कर्ष निकाला था कि उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए अब कोई प्रभावी राहत नहीं दी जा सकती है।

इसने राज्य की दलील पर भी ध्यान दिया था कि 22 उम्मीदवारों में से तीन की मृत्यु हो चुकी है और 16 की सेवानिवृत्ति की आयु हो चुकी है। शेष तीन में से दो नियुक्ति के इच्छुक नहीं थे और अन्य उम्मीदवार के बारे में कोई विवरण नहीं था।

हालांकि, दशकों पुराने मामले में उम्मीदवारों और उनके परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, अदालत ने राज्य को उम्मीदवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था।

अदालत ने आगे निर्देश दिया था कि जिन तीन उम्मीदवारों की मृत्यु हो गई थी, उनके परिवारों को 15-15 लाख रुपये का भुगतान किया जाए।

इस गैर-अनुपालन से व्यथित होकर अपीलकर्ता-अभ्यर्थियों ने न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत पुनः सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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Too busy in elections? Supreme Court issues contempt of court notice to Jharkhand Chief Secretary

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