ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल स्थापित किए जाएंगे: हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से कहा

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020 के तहत प्रदान की जाने वाली इन सेल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर के खिलाफ अपराधों की निगरानी करना, ऐसे अपराधो के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है
Punjab and Haryana High Court, Transgender
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हरियाणा के मुख्य सचिव ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि राज्य सरकार ने हरियाणा में राज्य और जिला दोनों स्तरों पर ट्रांसजेंडर संरक्षण कक्ष स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। [धनंजय चौहान बनाम संजीव कौशल और अन्य]

यह दलील ट्रांसजेंडर समुदाय से आने वाले धनंजय चौहान द्वारा दायर अवमानना याचिका के जवाब में दी गई थी।

न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान ने बुधवार को पारित एक आदेश में राज्य की दलील को रिकॉर्ड पर लिया।

कोर्ट के आदेश में कहा गया है, "राज्य के वकील ने आज अदालत में दायर हरियाणा के मुख्य सचिव के हलफनामे के आधार पर कहा कि दिनांक 12.09.2023 को मौखिक आदेश पारित करके, हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर और जिला स्तर पर ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल की स्थापना के संबंध में मंजूरी दे दी है और विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है।"

न्यायालय को सूचित किया गया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020, विशेष रूप से "ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल" की स्थापना को अनिवार्य करता है।

यह सेल राज्य स्तर पर पुलिस महानिदेशक और जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट के अधीन रखा जाएगा।

इन सेल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराध की घटनाओं की निगरानी करना, ऐसे अपराधों का त्वरित पंजीकरण, जांच और अभियोजन सुनिश्चित करना है।

याचिकाकर्ता, चौहान ने आगे बताया कि उन्होंने 2022 में भी इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी।

उस समय कार्यवाही के दौरान, हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) ने आश्वासन दिया था कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

हालाँकि, अवमानना याचिका में याचिकाकर्ता ने बताया कि सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

हालांकि, राज्य के आश्वासन को देखते हुए कोर्ट ने अब अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया है।

वकील मनिंदरजीत सिंह ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया और अतिरिक्त महाधिवक्ता हर्ष वर्धन सहरावत हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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