[त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव] कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा: कोई सीएपीएफ नहीं, कोई कांस्टेबल नहीं, यह तबाही है

सिब्बल ने कहा, "हमारे पास टाइम्स नाउ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबूत हैं जो दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।"
[त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव] कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा: कोई सीएपीएफ नहीं, कोई कांस्टेबल नहीं, यह तबाही है

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि त्रिपुरा में राजनीतिक हिंसा बेरोकटोक जारी है, जहां नगरपालिका चुनाव चल रहे हैं।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ के समक्ष पेश हुए सिब्बल ने कहा कि शीर्ष अदालत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती और मीडिया तक अबाध पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा, "सीएपीएफ की दो बटालियन नहीं, दो कांस्टेबल उपलब्ध नहीं हैं। मीडिया को निर्बाध पहुंच दी जानी थी। यह वहां तबाही है।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बेंच आज और कल सुबह व्यस्त है।

सिब्बल ने जोर देकर कहा, "हमारे पास टाइम्स नाउ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबूत हैं जो दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।"

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की तीन जजों की बेंच ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की दो अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि त्रिपुरा में चल रहे नगरपालिका चुनाव बिना किसी व्यवधान के हो सकें।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चुनाव की कार्यवाही को कवर करने के लिए निर्बाध पहुंच दी जाए।

सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर राज्य में राजनीतिक हिंसा के कारण नगरपालिका चुनावों के दौरान त्रिपुरा में अतिरिक्त सुरक्षा की मांग करते हुए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच में यह आदेश पारित किया गया था। बुधवार की देर रात, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने भी सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

हालाँकि, सोशल मीडिया पर बूथ कैप्चरिंग और हिंसा दिखाने वाले वीडियो सामने आए, जिससे एक नए आवेदन को बढ़ावा मिला।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[Tripura Municipal polls] No CAPF, no constables, it is mayhem: Kapil Sibal to Supreme Court

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com