![[उमर खालिद जमानत याचिका] तर्कों की रिपोर्ट करें, स्क्रीनशॉट साझा न करें: वर्चुअल सुनवाई की मीडिया रिपोर्टिंग पर दिल्ली कोर्ट](https://gumlet.assettype.com/barandbench-hindi%2F2022-02%2F2320f78c-78f5-48a5-a69b-c88b4796b2ef%2Fbarandbench_2022_02_1c537f61_19d4_4428_93b2_691c07cdce60_20.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=max)
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दिल्ली दंगों के एक मामले में उमर खालिद और अन्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि अदालती कार्यवाही पर रिपोर्ट करने के लिए मीडिया का स्वागत है, उन्हे वर्चुअल सुनवाई के स्क्रीनशॉट नहीं लेने चाहिए और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों पर साझा नहीं करना चाहिए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने बुधवार को विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद द्वारा साझा की गई छवियों के स्क्रीनशॉट साझा करने वाले एक समाचार मंच पर वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन द्वारा गंभीर आपत्ति व्यक्त करने के बाद स्पष्टीकरण दिया।
जॉन ने कहा, “श्री प्रसाद ने कुछ स्क्रीनशॉट (कोर्ट के साथ) साझा किए। नंबर साझा किए गए। मीडिया ने स्क्रीनशॉट लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया यह हमारी अदालती व्यवस्था से बहुत परे है। हाईकोर्ट ने मीडिया को दी थी चेतावनी (यह) बहुत से लोगों की निजता का उल्लंघन है।"
उसने जोर देकर कहा कि आभासी सुनवाई के दौरान स्क्रीन पर रखे गए स्क्रीनशॉट और छवियों को साझा करना उचित नहीं था, और यहां तक कि "अवमानना" भी था।
जॉन ने कहा, "मैं इस मामले में रुचि को समझती हूं, लेकिन हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आरोपी व्यक्तियों के लिए प्रतिकूल हो।"
न्यायाधीश रावत ने बाद में टिप्पणी की,
“अदालत में जो भी तर्क दिया जा रहा है, उसकी सूचना दी जा सकती है लेकिन स्क्रीनशॉट न डालें। रिपोर्ट करें, लेकिन स्क्रीनशॉट न लें।"
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