सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल के विधायक एंटनी राजू की याचिका पर केरल सरकार द्वारा अपना जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई, जिसमें कुख्यात अंडरवियर सबूतों से छेड़छाड़ मामले में नए सिरे से आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ कहा गया था।
न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने हालांकि केरल सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया।
न्यायमूर्ति रविकुमार ने आज की सुनवाई के दौरान कहा, "यह एक गंभीर मामला है, अगर आरोप एक तरफ चले तो इससे संस्था में लोगों का विश्वास कम हो सकता है।"
न्यायमूर्ति बिंदल ने कहा, "आपने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप आरोपियों के साथ मिले हुए हैं? ... अब आप क्या जवाब दाखिल करेंगे, सभी तथ्य रिकॉर्ड में हैं।"
राजू जनाधिपति केरल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) गठबंधन का हिस्सा है। पिछले साल कैबिनेट फेरबदल तक वह केरल के परिवहन मंत्री भी थे।
राजू के खिलाफ मामला लगभग 33 साल पहले की एक घटना से उपजा है, जब उन्होंने गंभीर राजनीति में कदम नहीं रखा था और केरल में अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले एक युवा वकील थे।
एंड्रयू सल्वाटोर सेरवेली नाम के एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर अपने अंडरवियर में छिपाकर 61.5 ग्राम चरस की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
राजू ने पहले निचली अदालत में सरवेली का प्रतिनिधित्व किया जिसने अंतत: ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति को दोषी ठहराया और 10 साल कैद की सजा सुनाई।
हालांकि, मामले ने एक अजीब मोड़ ले लिया जब यह सर्वेली की अपील पर उच्च न्यायालय पहुंचा।
जिस अंडरवियर में ड्रग्स की कथित तौर पर तस्करी की गई थी, वह इस स्तर पर, सर्वेली को फिट करने के लिए आकार में बहुत छोटा पाया गया था। इसके चलते वह भी मामले से बरी हो गए।
कुछ साल बाद, सेरवेली के अपने देश लौटने के बाद, तस्करी मामले के जांच अधिकारी ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और यह पता लगाने के लिए जांच की मांग की कि क्या कोई सबूत छेड़छाड़ थी।
जांच अधिकारी ने यह याचिका ऑस्ट्रेलियन नेशनल सेंट्रल ब्यूरो से प्राप्त कुछ सूचनाओं के आधार पर दायर की।
इसके बाद 1994 में राजू और एक कोर्ट क्लर्क के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। 12 और वर्षों के बाद, 2006 में, सहायक पुलिस आयुक्त ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।
उच्च न्यायालय ने हालांकि पिछले साल मार्च में तकनीकी आधार पर निचली अदालत की कार्यवाही रद्द कर दी थी।
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) के प्रावधानों के अनुसार अभियोजन को आगे बढ़ाने पर रोक नहीं होगा।
उच्च न्यायालय ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी रजिस्ट्री को कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया, जिससे तिरुवनंतपुरम में ट्रायल कोर्ट के लिए राजू के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
इसके बाद राजू ने तिरुवनंतपुरम की एक अदालत द्वारा मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू किए जाने के आलोक में अधिवक्ता दीपक प्रकाश के माध्यम से राहत के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया।
जुलाई 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने राजू के खिलाफ शुरू की गई नई कार्यवाही पर रोक लगा दी और मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा।
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