धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुंचाने के 7 साल पुराने मामले मे यूपी कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

योगी आदित्यनाथ सरकार में श्रम, रोजगार और समन्वय मंत्री रहे मौर्य ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
Swami Prasad Maurya

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उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक विशेष अदालत ने सात साल पुराने एक मामले (2014 में) में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

योगी आदित्यनाथ सरकार में श्रम, रोजगार और समन्वय मंत्री रहे मौर्य ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

कोर्ट ने मौर्य को 24 जनवरी तक उसके सामने पेश करने का आदेश दिया।

2014 में, मौर्य, जो उस समय बहुजन समाज पार्टी के महासचिव थे, ने कथित तौर पर एक विवादास्पद बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि विवाह के दौरान देवी गौरी और भगवान गणेश की पूजा नहीं की जानी चाहिए, इसे ब्राह्मणवादी समाज द्वारा दलितों को गुमराह करने की एक चाल बताया।

2016 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुल्तानपुर में एक स्थानीय अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसने मौर्य को अपने बयानों के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाया था।

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UP court issues arrest warrant against Swami Prasad Maurya in seven-year-old case of hurting religious sentiment

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