पीएम मोदी के भारतीय सेना की वर्दी पहनने के बाद यूपी कोर्ट ने पीएमओ को जारी किया नोटिस

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया PM को पिछले साल कश्मीर मे सेना की वर्दी पहने देखा गया था जो IPC की धारा 140 (सैनिक,नाविक या एयरमैन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेश में या टोकन ले जाना) के तहत दंडनीय है।
Prime Minister, Narendra Modi

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प्रयागराज की जिला अदालत ने पिछले साल कश्मीर यात्रा पर भारतीय सेना की वर्दी पहनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर एक याचिका पर पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) को नोटिस जारी किया है।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, जिला न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया, जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत आवेदन दायर किया था (जो मजिस्ट्रेट को संज्ञेय अपराध की जांच का आदेश देने का अधिकार देता है) )

पांडे ने प्रस्तुत किया कि पीएम मोदी को पिछले साल कश्मीर के नौशेरा में भारतीय सेना की वर्दी पहने देखा गया था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 140 (सैनिक, नाविक या एयरमैन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेश में या टोकन ले जाना) के तहत दंडनीय अपराध है।

अमर उजाला द्वारा सूचित किया गया कि 21 दिसम्बर, 2021 में पांडेय द्वारा पेश किये गये उक्त आवेदन को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरेन्द्र नाथ ने खारिज कर दिया।

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UP court issues notice to PMO after PM Modi wears Indian Army uniform

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