उत्तम नगर हत्याकांड: "खून की होली, ईद पर खेलेंगे" की धमकी को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका

यह याचिका आज सुबह एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील द्वारा पेश की गई।
Delhi High Court
Delhi High Court
Published on
2 min read

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें होली के दौरान 26 वर्षीय एक हिंदू युवक की हालिया हत्या के बाद दिल्ली के उत्तम नगर में बढ़े सांप्रदायिक तनाव की ओर ध्यान दिलाया गया है।

एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) द्वारा दायर याचिका में आने वाले ईद त्योहार के दौरान उत्तम नगर में हिंसा की धमकियों को लेकर चिंता जताई गई है।

इस मामले का ज़िक्र आज सुबह मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष किया गया, जिसमें तत्काल सुनवाई की मांग की गई।

Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tejas Karia
Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tejas Karia

APCR की तरफ से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन ने कहा कि इलाके के लोगों को धमकियां दी जा रही हैं कि इस ईद पर "खून की होली" खेली जाएगी।

रामकृष्णन ने कहा, "ईद पर हिंसा की बड़े पैमाने पर धमकियां मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें सामने आई हैं जिनमें कहा जा रहा है कि 'हम ईद पर खून की होली खेलेंगे'। हम पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमें ईद के दौरान और उसके आस-पास गंभीर हिंसा होने का डर है। हम चाहते हैं कि पुलिस को तुरंत निर्देश दिए जाएं। कृपया देखें कि किस तरह की धमकियां दी जा रही हैं।"

इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को आज ही सुनवाई के लिए लिस्ट करने पर सहमति जताई।

4 मार्च को, 26 साल के तरुण भुतोलिया के 11 साल के चचेरे भाई ने अपने घर की छत से परिवार के एक सदस्य की तरफ पानी का गुब्बारा फेंका। वह गुब्बारा ज़मीन पर गिरा और गलती से वहां से गुज़र रही एक महिला पर पानी के छींटे पड़ गए।

बताया जा रहा है कि महिला ने शुरू में तो उस लड़की को डांटा और वहां से चली गई। लेकिन उसी शाम बाद में, महिला और उसके परिवार वालों ने तरुण भुतोलिया को उस समय घेर लिया जब वह अपने घर लौट रहा था, और उसे पीट-पीटकर मार डाला।

चूंकि वह महिला और उसका परिवार मुस्लिम थे, इसलिए इस घटना ने सांप्रदायिक रंग ले लिया।

8 मार्च को, दिल्ली नगर निगम (MCD) ने इस मामले में आरोपी लोगों में से एक से जुड़े एक घर के कुछ "अवैध हिस्सों" को तोड़ दिया।

जब इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, तो MCD ने कोर्ट को बताया कि जिस ढांचे को तोड़ा गया था, वह कब्ज़े वाली ज़मीन पर बना हुआ था। हालांकि, कोर्ट ने MCD को मौखिक रूप से निर्देश दिया कि वह अब इस तरह की कोई और तोड़-फोड़ न करे।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Uttam Nagar murder fallout: Plea in Delhi High Court flags "Khoon ki holi Eid pe khelenge" threats

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com