उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दोनों पीठों में राज्य के लिए पेश होने वाले 841 विधि अधिकारियों की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया।
इस आशय का एक आदेश उत्तर प्रदेश विधि एवं न्याय विभाग के सचिव द्वारा प्रयागराज में उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ से 505 और लखनऊ खंडपीठ से 336 वकीलों को हटाने की अधिसूचना जारी की गई थी।
उसी दिन सचिव द्वारा एक और आदेश जारी कर 366 वकीलों को उच्च न्यायालय की इलाहाबाद बेंच और 220 को लखनऊ बेंच में विधि अधिकारी नियुक्त किया गया।
सरकार का यह कदम इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को राज्य मंत्रिमंडल से यह पूछने का निर्देश देने के तुरंत बाद आया है कि क्या उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य की रक्षा के लिए इतने अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) और मुख्य स्थायी वकील की आवश्यकता थी।
मुख्य सचिव को 31 मई से दो महीने के भीतर कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मामले में हुई प्रगति की जानकारी देने को कहा गया।
[पढ़ें बर्खास्तगी और नियुक्ति के आदेश]
और अधिक के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Uttar Pradesh government terminates services of over 840 law officers