वाराणसी की अदालत ने सिखों की स्थिति पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत में सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल है।
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वाराणसी की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) की अपनी हालिया यात्रा के दौरान सिखों के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

नागेश्वर मिश्रा द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि गांधी ने अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत में सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल है।

राहुल गांधी 10 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में दिए गए भाषण में गांधी ने कहा था,

"लड़ाई इस बात पर है कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की अनुमति है, या क्या सिखों को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति है, या क्या सिख गुरुद्वारा जा पाएंगे। लड़ाई इसी बात पर है। और यह सभी धर्मों के लिए है।"

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 208 के प्रावधान के तहत, भारत के बाहर किए गए कथित अपराध की जांच या सुनवाई केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भारत में नहीं की जा सकती।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि बयान भड़काऊ था और इसका उद्देश्य लोगों को गांधी के राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उकसाना था।

याचिका में यह भी कहा गया है कि 14 दिसंबर, 2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक रैली के दौरान गांधी द्वारा इसी तरह का 'प्रचार' फैलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली के शाहीन बाग में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जो दुखद रूप से हिंसा और अराजकता के साथ समाप्त हुआ।

इस पर, न्यायालय ने टिप्पणी की,

"याचिका में किसी ऐसे कृत्य का उल्लेख नहीं किया गया है जो दिल्ली में गांधी के भाषण के आधार पर किसी संज्ञेय अपराध के होने का संकेत दे सके।"

इन टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

[आदेश पढ़ें]

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Varanasi court rejects plea to file case against Rahul Gandhi for comment on condition of Sikhs

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