विजय रैली भगदड़: मदुरै पीठ द्वारा सीबीआई जांच से इनकार के बाद मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ ने एसआईटी जांच के आदेश दिए

न्यायमूर्ति एन सेंथिलकुमार ने कथित तौर पर यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें सवाल उठाया गया था कि भगदड़ के बाद दर्ज आपराधिक मामले में विजय का नाम क्यों नहीं लिया गया।
Madras High Court, TVK flag and Actor Vijay
Madras High Court, TVK flag and Actor Vijay
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मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कथित तौर पर एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा 27 सितंबर को करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की रैली में हुई भगदड़ की जांच का आदेश दिया, जहां अभिनेता से राजनेता बने और टीवीके संस्थापक विजय को सुनने के लिए भीड़ उमड़ने के बाद 41 लोगों की मौत हो गई थी।

द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति एन सेंथिलकुमार ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें सवाल उठाया गया था कि भगदड़ के बाद दर्ज आपराधिक मामले में विजय का नाम क्यों नहीं लिया गया।

अदालत ने कथित तौर पर टीवीके नेतृत्व की इस मामले से निपटने के तरीके की भी आलोचना की।

दिलचस्प बात यह है कि मदुरै स्थित उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आज पहले इस मामले की केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) से जाँच कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि राज्य सरकार की जाँच अभी प्रारंभिक चरण में है।

Justice N Senthilkumar
Justice N Senthilkumar

27 सितंबर को, करूर ज़िले के वेलुस्वामीपुरम में टीवीके पार्टी द्वारा आयोजित एक रैली में, जब विजय प्रचार कर रहे थे, भगदड़ मच गई।

भगदड़ में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएँ और बच्चे भी शामिल थे, और दर्जनों लोग घायल हुए।

इस घटना के बाद, टीवीके के कई पदाधिकारियों (विजय को छोड़कर) के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, सुरक्षा सुनिश्चित न करने और अपेक्षित भीड़ के आकार और कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था को गलत तरीके से प्रस्तुत करने जैसे आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

आज दोपहर, मदुरै स्थित न्यायालय की एकल पीठ ने प्राथमिकी में नामित दो टीवीके पदाधिकारियों द्वारा दायर अग्रिम ज़मानत याचिकाओं पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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Vijay rally stampede: Madras High Court principal bench orders SIT probe after Madurai bench declines CBI probe

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