दिल्ली उच्च न्यायालय ने आभासी सुनवाई को मानक के रूप में अपनाने के लिए जनहित याचिका खारिज की

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को प्रशासनिक स्तर पर देखा जा रहा है।
Virtual Hearing

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें राजधानी भर की अदालतों में आभासी सुनवाई को एक आदर्श के रूप में अपनाने की मांग की गई थी। [मुजीब उर रहमान बनाम रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय]।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि इस मुद्दे को प्रशासनिक स्तर पर देखा जा रहा है।

बेंच ने अपने आदेश में कहा, "... हम मुख्य रूप से इस कारण से याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं देखते हैं क्योंकि उच्च न्यायालय पहले से ही इस मुद्दे पर काम कर रहा है और उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासनिक पक्ष पर निर्णय उन समितियों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया जाता है जिनके सदस्यों में न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश शामिल हैं। संबंधित मामले की जांच की जा रही है। साथ ही महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर आदेशों में संशोधन किया जा रहा है। इसलिए हम इस स्तर पर याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।"

याचिकाकर्ता, अधिवक्ता मुजीब उर रहमान, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और तर्क दिया कि स्थायी रूप से आभासी सुनवाई पर स्विच करने से न्यायपालिका के समय का बेहतर अनुकूलन हो सकता है, और समय के साथ-साथ पर्यावरण की भी बचत हो सकती है।

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Delhi High Court dismisses PIL to adopt virtual hearings as norm

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