वालयार बलात्कार मामला: केरल उच्च न्यायालय ने जांच की स्थिति पर सीबीआई से सीलबंद कवर रिपोर्ट मांगी

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति के बाबू ने 2 नाबालिग दलित बहनो के बलात्कार और संभावित हत्या की CBI जांच की निगरानी की मांग वाली नाबालिग पीड़ितो की मां द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए निर्देश जारी किया
Kerala High Court
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केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पलक्कड़ जिले में दो नाबालिग दलित बहनों के बलात्कार और संभावित हत्या से जुड़े 2017 वालेयार बलात्कार मामले की चल रही जांच पर एक सीलबंद कवर में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। [xxx बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो]।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति के बाबू ने जांच की निगरानी की मांग करने वाली नाबालिग पीड़ितों की मां द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए निर्देश पारित किया।

मां द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि सीबीआई इस मामले में भौतिक सबूतों की अनदेखी कर रही है जो इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या होने की ओर इशारा करता है।

अधिवक्ता पीवी जीवेश के माध्यम से उनके द्वारा दायर याचिका पर प्रकाश डाला गया कि ट्रायल कोर्ट ने यह भी देखा था कि जांच करने में सीबीआई की ओर से घोर उदासीनता और लापरवाही थी।

इसके अलावा, यह दावा किया गया कि सीबीआई ठीक से और कुशलता से जांच किए बिना जल्दबाजी में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है।

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Walayar rape case: Kerala High Court seeks sealed cover report from CBI on status of probe

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