वटाली मामले मे फैसला UAPA आरोपियो को जमानत देने से मना करने पर रोक नही लगाता, जब मुकदमा धीमी गति से चल रहा हो: सुप्रीम कोर्ट

वटाली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूएपीए मामलों में जमानत नहीं दी जा सकती, यदि प्रथम दृष्टया यह संतुष्टि हो कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री आरोपों को साबित करती है।
UAPA
UAPA
Published on
3 min read

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को माना कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामलों में जमानत पर एनआईए बनाम जहूर अहमद शाह वटाली के मामले में उसका 2019 का फैसला अदालतों को आरोपी को जमानत देने से नहीं रोकता है जब आपराधिक मुकदमा धीमी गति से चल रहा हो [शेख जावेद इकबाल @ अशफाक अंसारी @ जावेद अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य]।

वटाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूएपीए मामलों में जमानत नहीं दी जा सकती, बशर्ते कि प्रथम दृष्टया यह संतुष्टि हो कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री आरोपों को साबित करती है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और उज्जल भुयान की पीठ ने आज कहा कि वटाली मामला सही संदर्भ में एक मिसाल बनेगा।

पीठ ने रेखांकित किया, "जहूर अहमद शाह वटाली को उस संदर्भ में पढ़ा और समझा जाना चाहिए, जिसमें इसे सुनाया गया था, न कि आपराधिक मुकदमे के अंत की ओर न देखते हुए लंबे समय से जेल में बंद विचाराधीन आरोपी को जमानत देने से इनकार करने की मिसाल के तौर पर।"

अदालत ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि एक आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार है, खासकर जब आरोप गंभीर हों।

खंडपीठ ने कहा, "यदि कथित अपराध गंभीर है, तो अभियोजन पक्ष के लिए यह सुनिश्चित करना और भी अधिक आवश्यक है कि मुकदमा शीघ्रता से समाप्त हो। जब मुकदमा लंबा चलता है, तो अभियोजन पक्ष के लिए इस आधार पर आरोपी-विचाराधीन की जमानत का विरोध करना उचित नहीं है कि आरोप बहुत गंभीर हैं। केवल इस आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोप बहुत गंभीर हैं, हालांकि मुकदमे के समाप्त होने का कोई अंत नहीं दिखता है।"

Justice JB Pardiwala and Justice Ujjal Bhuyan
Justice JB Pardiwala and Justice Ujjal Bhuyan

यह टिप्पणी आज पहले दिए गए एक फैसले में आई, जिसमें न्यायालय ने कहा कि यूएपीए जैसे कठोर दंडात्मक कानूनों के प्रतिबंधात्मक खंड जमानत देने पर रोक नहीं लगाते हैं।

इसलिए, पीठ ने एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी, जिस पर भारतीय मुद्रा की जालसाजी में शामिल होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा 2015 में गिरफ्तारी के बाद से यह व्यक्ति जेल में था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यदि किसी संवैधानिक न्यायालय को लगता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विचाराधीन आरोपी के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो उसे दंडात्मक कानून में प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के आधार पर किसी आरोपी को जमानत देने से नहीं रोका जा सकता। ऐसी स्थिति में, ऐसे वैधानिक प्रतिबंध आड़े नहीं आएंगे... यह कहना बहुत गलत होगा कि किसी विशेष कानून के तहत जमानत नहीं दी जा सकती। यह हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत होगा।"

अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता एम एस खान, त्रिपुरारी रे, बलवंत सिंह बिलौरिया, अनिरुद्ध रे, कुसार खान, अक्षय सिंह, विवेकानंद सिंह और मनु शंकर मिश्रा उपस्थित हुए।

वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद और अधिवक्ता शौर्य सहाय और अधिवक्ता शोभित द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

फैसले के बारे में अधिक जानकारी यहाँ पढ़ें।

[फैसला पढ़ें]

Attachment
PDF
Sheikh_Javed_Iqbal_v_State_of_Uttar_Pradesh_pdf.pdf
Preview

 और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Watali judgment no bar to deny bail to UAPA accused when trial moving at snail's pace: Supreme Court

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com