सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के शीर्ष कानून अधिकारियों, अटॉर्नी जनरल (एजी) और सॉलिसिटर जनरल (एसजी) से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून का पालन किया जाए।
जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र सरकार द्वारा देरी पर ध्यान दिया और सरकार से कोर्ट द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा।
न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी की "हम उम्मीद करते हैं कि एसजी और एजी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित भूमि के कानून का पालन किया जाए ...आपको लगता है कि मैं परेशान नहीं हूं, मैं गहराई से हूं।मुझे उम्मीद है कि सरकार एजी और एसजी की बात सुनेगी...अगर आज सरकार कहती है कि वह देश के कानून का पालन नहीं करेगी, तो कल कोई दूसरे हिस्से का पालन नहीं करेगा।आपको बड़ी तस्वीर मिस्टर अटॉर्नी (जनरल) के बारे में सोचना चाहिए।"
बेंच कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित पदोन्नति के लिए नामों को मंजूरी देने में देरी से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया जो पिछले डेढ़ साल से लंबित हैं।
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