छोटे कपड़े पहनना कोई अपराध नहीं: दिल्ली की अदालत ने बार में अश्लील डांस करने की आरोपी 7 महिलाओं को बरी किया

तीस हजारी कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू शर्मा ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि मामले में कोई अपराध हुआ था।
Tis Hazari
Tis Hazari
Published on
3 min read

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में सात महिलाओं को बरी कर दिया, जिन पर पिछले वर्ष एक बार में अश्लील नृत्य करने और लोगों को परेशान करने का आरोप था।

पहाड़गंज पुलिस स्टेशन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत महिलाओं पर मामला दर्ज किया है, जो किसी सार्वजनिक स्थान पर दूसरों को परेशान करने के लिए किए गए किसी भी अश्लील कृत्य को अपराध बनाता है।

तीस हजारी कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू शर्मा ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि मामले में कोई अपराध किया गया था।

न्यायाधीश ने 4 फरवरी को अपने फैसले में कहा, "अब न तो छोटे कपड़े पहनना अपराध है और न ही गानों पर नाचना दंडनीय है, चाहे ऐसा नृत्य सार्वजनिक रूप से किया गया हो। यह तभी दंडनीय है जब नृत्य करने वाले के अलावा अन्य को इससे परेशानी हो।"

यह मामला एक सब-इंस्पेक्टर (एसआई) की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने दावा किया था कि वह इलाके में गश्त कर रहा था।

उसका आरोप था कि जब वह बार में घुसा, तो उसने देखा कि कुछ लड़कियां “छोटे कपड़े पहने हुए अश्लील गानों पर नाच रही थीं”।

कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी ने कहीं भी यह दावा नहीं किया कि डांस से किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी हो रही थी। इसने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों ने कहा कि वे मौज-मस्ती के लिए उस जगह गए थे और उन्हें मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था।

इसमें कहा गया है, "यह स्पष्ट है कि पुलिस ने एक कहानी गढ़ी, लेकिन उसे जनता का समर्थन नहीं मिला। ऐसी परिस्थितियों में, भले ही हम एसआई धर्मेंद्र के दावे को स्वीकार कर लें, लेकिन इससे अपराध की प्रकृति स्थापित नहीं होगी।"

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि एसआई कोई ड्यूटी रोस्टर या डीडी प्रविष्टि प्रस्तुत करने में विफल रहा है, जिससे यह पता चले कि वह वास्तव में संबंधित क्षेत्र में प्रासंगिक समय पर गश्त पर था।

न्यायालय ने पुलिस द्वारा किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति को जांच में शामिल न करने पर भी सवाल उठाया। न्यायालय ने कहा कि संबंधित क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां लोग उपलब्ध न हों।

इस बीच, न्यायालय ने बार के प्रबंधक को भी बरी कर दिया, जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत एसीपी, पहाड़ गंज द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए बार में सीसीटीवी कैमरों का उचित रखरखाव न करने का आरोप था।

न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा कि अधिसूचना कभी प्रकाशित हुई थी या आरोपी को एसीपी द्वारा जारी आदेश के बारे में वास्तविक जानकारी थी।

इसने यह भी नोट किया कि ऐसा कोई आरोप नहीं था कि संबंधित रेस्तरां और बार उचित लाइसेंस के बिना या सरकार द्वारा जारी प्रावधानों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए चल रहे थे।

इसमें कहा गया है, "इसलिए, इस संबंध में कोई विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण, संदेह का लाभ आरोपी के पक्ष में जाता है, क्योंकि कानून में यह स्थापित प्रावधान है कि जहां दो दृष्टिकोण संभव हों, वहां आरोपी के पक्ष में एक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।"

[निर्णय पढ़ें]

Attachment
PDF
STATE_Vs__REKHA___ORS
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Wearing short clothes not a crime: Delhi court acquits 7 women accused of obscene dance at bar

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com