छोटी स्कर्ट पहनना, उत्तेजक डांस करना अश्लील हरकत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

अदालत ने छोटे कपड़े पहने महिलाओ का प्रदर्शन देखने के आरोप मे 5 लोगो के खिलाफ दर्ज की गई FIR को रद्द कर दिया जो कथित तौर पर अश्लील नृत्य कर रही थीं, जबकि आरोपी इन महिलाओ पर नकली नोटो की बारिश कर रहे थे
Nagpur Bench, Bombay High Court
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि छोटी स्कर्ट पहनना, उत्तेजक नृत्य करना या इशारे करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 के तहत अश्लील कृत्य नहीं माना जा सकता है, जो ऐसे कृत्यों को दंडित करता है। [ललिता बैस एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य]।

उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने छोटे कपड़ों में महिलाओं के नृत्य प्रदर्शन को देखने और नृत्य करते समय उन पर नकली नोटों की वर्षा करने के आरोप में पांच व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।

न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वाल्मिकी सा मेनेजेस की खंडपीठ ने कहा कि वह वर्तमान भारतीय समाज में प्रचलित नैतिकता के सामान्य मानदंडों को ध्यान में रखती है, लेकिन अब महिलाओं के लिए तैराकी पोशाक या दिखावटी पोशाक पहनना काफी आम और स्वीकार्य हो गया है।

न्यायालय ने नोट किया, "हमारी सुविचारित राय है कि शिकायत/एफआईआर में उल्लिखित कृत्यों जैसे छोटी स्कर्ट पहनना, उत्तेजक नृत्य करना या ऐसे इशारे करना जिन्हें पुलिस अधिकारी अश्लील मानते हैं, उन्हें अश्लील कृत्य नहीं कहा जा सकता है जो जनता के किसी भी सदस्य को परेशान कर सकता है।"

इसमें आगे कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी अपनी निजी राय में ऐसे कृत्यों को अश्लील मान सकता है, लेकिन अगर अदालत इस बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाती है कि अश्लीलता क्या हो सकती है, तो यह प्रतिगामी होगा।

पीठ ने स्पष्ट किया, "हम मामले में प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना पसंद करते हैं और इस तरह का निर्णय पुलिस अधिकारियों के हाथों में छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।"

न्यायालय ने देखा, "हम अक्सर सेंसरशिप से गुजरने वाली फिल्मों में या किसी भी दर्शक को परेशान किए बिना व्यापक सार्वजनिक दृश्य में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिताओं में इस तरह की पोशाक देखते हैं। निश्चित रूप से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 (अश्लीलता) के प्रावधान इस स्थिति पर लागू नहीं होंगे। हम ऐसी स्थिति का सामना करने में असमर्थ हैं जहां एफआईआर में उल्लिखित कृत्यों का मूल्यांकन एक पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो अपनी व्यक्तिगत राय में उन्हें जनता के किसी भी सदस्य को परेशान करने के लिए अश्लील कृत्य मानता है। हमारी ओर से इस बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण रखना कि कौन से कार्य अश्लीलता का कारण बन सकते हैं, एक प्रतिगामी कार्य होगा। हम इस मामले पर प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना पसंद करते हैं और इस तरह का निर्णय पुलिस अधिकारियों के हाथों में छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।"

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि नागपुर जिले के तिरखुरा के टाइगर पैराडाइज रिज़ॉर्ट और वाटर पार्क में एक बैंक्वेट हॉल में छापेमारी के बाद, छह महिलाओं को छोटे कपड़े पहने और अश्लील इशारे करते हुए उत्तेजक नृत्य करते हुए पाया गया था।

अदालत ने कहा कि एफआईआर में ऐसा कोई आरोप नहीं था कि पांचों आवेदक किसी अश्लील हरकत में शामिल थे या ऐसी अश्लील हरकतें कीं जिससे जनता को परेशानी हुई हो।

आरोपी की ओर से वकील एए नाइक पेश हुए।

अतिरिक्त लोक अभियोजक एसएस डोइफोडे राज्य की ओर से पेश हुए।

[निर्णय पढ़ें]

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Wearing short skirts, dancing provocatively not obscene acts: Bombay High Court

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