पश्चिम बंगाल विधानसभा ने महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया

विधेयक में बंगाल आबकारी अधिनियम 1909 में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमे ओएन श्रेणी की शराब की दुकानो मे महिलाओ को नियुक्त पर प्रतिबंध को हटाना भी शामिल है, क्योंकि इसे एक भेदभावपूर्ण प्रावधान बताया गया।
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एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बुधवार को एक विधेयक पारित कर दिया, जिसके तहत महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति दे दी गई।

राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में पश्चिम बंगाल वित्त विधेयक, 2025 पेश किया।

विधेयक में बंगाल आबकारी अधिनियम, 1909 में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें ओएन-श्रेणी की शराब की दुकानों में महिलाओं को काम पर रखने पर प्रतिबंध को हटाना शामिल है, जो ऐसी दुकानें हैं जहाँ परिसर में शराब पीने की अनुमति है।

Chandrima Bhattacharya
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रिपोर्ट के अनुसार, भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार लिंग आधारित भेदभाव का समर्थन नहीं करती है।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि विधेयक राज्य को अवैध शराब उत्पादन को रोकने के लिए गुड़ जैसे कच्चे माल की आपूर्ति को विनियमित करने का अधिकार भी देता है।

इसके अतिरिक्त, विधेयक बंगाल कृषि आयकर अधिनियम, 1944 में संशोधन करने का प्रयास करता है, ताकि चाय उद्योग, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद से संघर्ष कर रहे छोटे चाय बागानों को कर राहत प्रदान की जा सके।

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West Bengal Assembly passes Bill allowing women to work in bars

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