भवानी रेवन्ना की जमानत रद्द करने की राज्य की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

भवानी रेवन्ना पर एक महिला का अपहरण करने का आरोप है, जिसका प्रज्वल रेवन्ना ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था, जो वर्तमान में कई बलात्कार मामलों का सामना कर रहा है।
Bhavani Revanna and Supreme Court
Bhavani Revanna and Supreme Court
Published on
2 min read

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक सरकार की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें भवानी रेवन्ना को उनके बेटे और निलंबित जेडी (एस) नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों से जुड़े अपहरण मामले में अग्रिम जमानत देने को चुनौती दी गई थी [कर्नाटक राज्य बनाम भवानी रेवन्ना]।

फिर भी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने पूछा कि क्या भवानी रेवन्ना को दी गई जमानत रद्द करने का कोई आधार है।

कोर्ट ने पूछा, "क्या यह जमानत रद्द करने का मामला बनता है?"

कोर्ट ने आखिरकार याचिका पर नोटिस जारी किया, लेकिन पक्षों से मामले का राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे केवल इस बात की चिंता है कि भवानी रेवन्ना को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हाईकोर्ट का फैसला सही था या नहीं।

कोर्ट ने कहा, "कानून के अपने परिणाम होंगे। ऐसा नहीं है कि उसे बरी कर दिया गया है। उसे मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। हमें केवल यह देखना है कि उसे गिरफ्तारी से बचाने में हाईकोर्ट का फैसला उचित था या नहीं... हमें मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।"

Justice Surya Kant and Justice Ujjal Bhuyan
Justice Surya Kant and Justice Ujjal Bhuyan

भवानी रेवन्ना पर एक महिला का अपहरण करने का आरोप है, जिसका प्रज्वल रेवन्ना ने यौन शोषण किया था। कथित तौर पर ऐसा महिला को शिकायत दर्ज कराने से रोकने के लिए किया गया था।

प्रज्वल रेवन्ना वर्तमान में कई महिलाओं का यौन शोषण करने और हमले के दृश्य कैद करने के आरोपों के सिलसिले में गिरफ़्तार है।

इस साल अप्रैल में, कर्नाटक में कई सार्वजनिक स्थानों पर पेन ड्राइव छोड़े जाने के बाद 2,900 से ज़्यादा वीडियो में कैद हमले के दृश्य सामने आए। बताया जाता है कि प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गया था, लेकिन 31 मई को भारत वापस आ गया और वापस आते ही उसे गिरफ़्तार कर लिया गया।

इस बीच, प्रज्वल रेवन्ना के माता-पिता, एचडी रेवन्ना और भवानी रेवन्ना दोनों पर आरोप लगे कि उन्होंने एक महिला का अपहरण किया था, जिसका प्रज्वल रेवन्ना ने शोषण किया था।

पिछले महीने, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भवानी रेवन्ना को सशर्त अग्रिम ज़मानत दी थी, यह देखते हुए कि वह जाँच में सहयोग कर रही है।

उक्त आदेश में, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि महिलाओं की अनावश्यक गिरफ्तारी से बचना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि भारत में वे परिवार का केंद्रबिंदु होती हैं।

इस आदेश को कर्नाटक सरकार ने अधिवक्ता वीएन रघुपति के माध्यम से दायर अपील के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

पीठ ने कहा कि आरोप गंभीर हैं, भवानी रेवन्ना मुकदमे का सामना कर सकती हैं और पूछा कि क्या जमानत रद्द करने का कोई आधार है।

अदालत ने अंततः मामले में नोटिस जारी किया और सुनवाई स्थगित कर दी।

 और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


What Supreme Court said while issuing notice on State's plea to cancel Bhavani Revanna bail

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com