पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पराली जलाने पर जनहित याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा, "मतभेद क्यों होना चाहिए? दो अदालतों के बीच मतभेद हो सकता है, इससे बचना चाहिए।"
Punjab and Haryana High Court, Chandigarh
Punjab and Haryana High Court, Chandigarh
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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा राज्यों में पराली जलाने पर अंकुश लगाने के उपायों की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया [अरुण दुग्गल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य]।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है और पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए किए जा रहे उपायों की निगरानी भी कर रहा है।

पीठ ने आदेश दिया, "याचिकाकर्ता सही प्रक्रिया अपनाकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायत उठाने के लिए स्वतंत्र है। उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ, यह न्यायालय गुण-दोष के आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार करता है और याचिका का निपटारा करता है।"

Chief Justice Sheel Nagu and Justice Anil Kshetarpal
Chief Justice Sheel Nagu and Justice Anil Kshetarpal

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता मंदीप सिंह विनायक ने पहले कहा था कि जनहित याचिका एक स्थानीय मुद्दे तक सीमित है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय किसी विशिष्ट मुद्दे पर विचार नहीं कर रहा है।

विनायक ने कहा, "वास्तव में जो हो रहा है वह इस तरह के अनुपात का संकट है जो परमाणु आपदाओं को शर्मसार कर देता है। मैं सचेत रूप से जानता हूं कि बड़े मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जा सकता है, लेकिन यह एक विशिष्ट और संकीर्ण दायरे पर एक बहुत ही विशिष्ट याचिका है। इसलिए, मेरा इस न्यायालय से विनम्र अनुरोध है कि इस मामले को इस सीमित दायरे में निपटाया जाए।"

हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन और हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक बालियान ने कहा कि यह मामला पहले से ही एम.सी. मेहता मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है।

हाईकोर्ट को बताया गया कि मामला गुरुवार को शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने पर जोर दिया, तो कोर्ट ने कहा,

“मतभेद क्यों होना चाहिए? दो अदालतों के बीच मतभेद हो सकता है, इससे बचा जाना चाहिए।”

इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को लंबित मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की स्वतंत्रता देते हुए जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

यह जनहित याचिका अरुण दुग्गल, राजीव कुमार विज और राजन मेहता ने दायर की थी, जिन्होंने दावा किया था कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना इस क्षेत्र और इसके आसपास के राज्यों में वायु गुणवत्ता को खराब करने में प्राथमिक योगदानकर्ताओं में से एक है।

गौरतलब है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ा संज्ञान लिया है।

अक्टूबर में, इसने पराली जलाने के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की कमी पर गंभीर असहमति व्यक्त करते हुए दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया।

28 नवंबर को, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह संकट का दीर्घकालिक समाधान खोजने के उद्देश्य से वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की विस्तार से सुनवाई जारी रखेगा।

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Why Punjab and Haryana High Court declined to hear PIL on stubble burning

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