ट्रिब्यूनल मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच का गठन करेंगे: सीजेआई एनवी रमना

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में एक मामले का उल्लेख करने के बाद यह टिप्पणी की।
CJI NV Ramana and Supreme Court
CJI NV Ramana and Supreme Court

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना ने सोमवार को कहा कि वह न्यायाधिकरणों, उनके कामकाज और नियुक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने पर विचार कर रहे हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में एक मामले का उल्लेख करने के बाद यह टिप्पणी की।

CJI ने कहा कि मामले को न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जो न्यायाधिकरण की नियुक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही है।

CJI ने टिप्पणी की, "मैं ट्रिब्यूनल के सभी मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए एक विशेष बेंच का गठन करना होगा।"

ट्रिब्यूनल में रिक्तियां सरकार और न्यायालय के बीच घर्षण का एक निरंतर स्रोत रही हैं।

CJI रमना की अध्यक्षता वाली पीठ अक्सर न्यायाधिकरणों के प्रति उदासीन रवैये के लिए सरकार की खिंचाई करती रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, "फलस्वरूप, मद्रास बार एसोसिएशन- III के (निर्णय में) के पैरा 53 (iv) में इस न्यायालय की घोषणा प्रबल होगी और एक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष होगा या जब तक वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, जो भी पहले हो और अधिकरण के सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष या उसके 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा।"

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Will constitute special bench to hear tribunal matters: CJI NV Ramana

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