सरकारी वकीलों को पैनल में शामिल करने के लिए नीति बनाएंगे: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बयान यूनियन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों के पैनल बनाने को चुनौती देने वाली एक PIL की सुनवाई के दौरान दिया।
Lawyers with Delhi High Court
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केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह अलग-अलग फोरम में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों को पैनल में शामिल करने के लिए एक पॉलिसी बनाएगी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच के सामने यह बयान दिया।

कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की हालिया पैनलिंग को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहा था।

यह PIL विशाल शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सितंबर 2025 में जारी लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम थे जिन्होंने अभी तक ऑल इंडिया बार एग्जाम (AIBE) पास नहीं किया था।

Solicitor General Tushar Mehta
Solicitor General Tushar Mehta

SG मेहता सरकार की तरफ से पेश हुए और कहा कि केंद्र सरकार इस पर फैसला लेगी और वकीलों को पैनल में शामिल करने के लिए एक सिस्टम बनाएगी।

मेहता ने कहा, "मैं यह नहीं कहूंगा कि इसमें [याचिका में] कोई दम नहीं है... सरकार को इस पर फैसला लेना होगा और कोई सिस्टम बनाना होगा। मेरे लॉर्ड्स याचिका को निपटाने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें केंद्र सरकार को कोई पॉलिसी या कुछ और बनाने के लिए कहा जाए... कुछ मुद्दे हैं। याचिका में कुछ तथ्य सही हैं। उनका ध्यान रखा जाएगा।"

इसलिए, कोर्ट ने सरकार को इसे एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर मानने का निर्देश देते हुए PIL को निपटा दिया।

बेंच ने कहा कि सरकार को PIL में उठाए गए मुद्दों और तथ्यों पर तीन हफ़्तों में फैसला लेना होगा।

कोर्ट ने आदेश दिया, "जहां तक ​​गाइडलाइंस बनाने के संबंध में फैसले की बात है, हम सरकार को फैसला लेने और अपने अलग-अलग विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित गाइडलाइंस जारी करने के लिए तीन महीने का समय देते हैं।"

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Will frame policy for empanelment of government lawyers: Union government to Delhi High Court

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