

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि भरण-पोषण की कार्यवाही के दौरान पत्नी द्वारा पति की आय को बढ़ा-चढ़ाकर बताने पर, पत्नी के खिलाफ 'परजरी' (अदालत में झूठी दलील या बयान देना) के आरोप में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
जस्टिस राज बीर सिंह ने यह टिप्पणी तब की, जब उन्होंने एक पति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पत्नी ने दावा किया था कि पति की मासिक आय ₹80,000 है, जबकि असल में यह केवल ₹11,000 थी।
कोर्ट ने कहा कि यह मामला अभी भी फैमिली कोर्ट में लंबित है और पत्नी द्वारा किए गए दावे की सत्यता पर अभी विचार किया जाना बाकी है।
बेंच ने कहा, "यह आम जानकारी है कि CrPC की धारा 125 जैसी कार्यवाहियों में, आम तौर पर दावा करने वाली पत्नी भरण-पोषण (maintenance) का दावा करने के लिए अपने पति की आय को बढ़ा-चढ़ाकर बताती है; लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पत्नी के ऐसे बयान के आधार पर CrPC की धारा 340 के तहत कार्रवाई की जाए।"
कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 340 (झूठी गवाही के लिए शिकायत दर्ज करने का कोर्ट का अधिकार) या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 379 का मकसद बेबुनियाद और परेशान करने वाले मुकदमों से सुरक्षा देना है।
बेंच ने समझाया कि कोर्ट को यह राय बनानी होती है कि न्याय के हित में यह ज़रूरी है कि उस कोर्ट में चल रही किसी कार्यवाही के संबंध में किए गए किसी अपराध की जांच की जाए।
इसलिए, कोर्ट ने राय दी कि हर मामले में, कोर्ट इस संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं है।
कोर्ट ने कहा, "इस ज़रूरत को आम तौर पर कोर्ट इस आधार पर नहीं परखेगा कि ऐसी जालसाज़ी या जाली दस्तावेज़ से प्रभावित व्यक्ति को कितनी बड़ी चोट पहुंची है, बल्कि इस आधार पर परखेगा कि ऐसे अपराध का न्याय प्रशासन पर क्या असर या प्रभाव पड़ा है। यह बताना ज़रूरी है कि कोर्ट कभी भी किसी पक्ष के निजी बदले की भावना को पूरा करने के लिए, एक पक्ष की तरफ से खड़े होकर दूसरे को सज़ा देने के लिए, पक्षों के हाथों का औज़ार नहीं बनते।"
इसलिए, मौजूदा मामले में कोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा, "यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 340 Cr.P.C. के तहत कोई शिकायत दर्ज करने में न्याय के हित में कोई ज़रूरत थी। अपीलकर्ता द्वारा धारा 379 BNSS के तहत दायर आवेदन को एक तर्कसंगत आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। विवादित आदेश में कोई बड़ी गैर-कानूनी बात या विकृति नहीं दिखाई जा सकी। अपील में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए।"
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Wives often exaggerate husbands' income in maintenance claims: Allahabad HC declines perjury action