महिलाएं राज्य से पैसा हड़पने के लिए POCSO, SC/ST के झूठे मामले कर रही है जिससे निर्दोष लोगो की छवि खराब हो रही है:इलाहाबाद HC

दुष्कर्म के एक आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि मामला झूठा पाए जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए।
Allahabad High Court
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य से धन हड़पने के लिए महिलाओं द्वारा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) के तहत झूठी शिकायतें दर्ज करने की स्पष्ट प्रवृत्ति पर नाराजगी व्यक्त की। [अजय यादव बनाम राज्य]

कोर्ट ने कहा कि समाज में उनकी छवि खराब करने के लिए निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ ऐसी झूठी शिकायतें दर्ज की जाती हैं।

न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की पीठ ने यह टिप्पणी की, "समाज में, केवल राज्य से पैसा लेने के लिए निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ POCSO के साथ-साथ SC/ST अधिनियम के तहत कुछ झूठी एफआईआर दर्ज की जाती हैं, जिससे समाज में उनकी छवि खराब हो जाती है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल ज्यादातर मामलों में महिलाएं पैसे हड़पने के लिए इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, जिसे रोका जाना चाहिए।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को यौन हिंसा के बढ़ते मामलों के मुद्दे पर संवेदनशील होना चाहिए।

"यौन हिंसा के इस प्रकार के अपराधों की व्यापक और दैनिक बढ़ती व्यापकता को देखते हुए, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य और यहां तक कि भारत संघ को भी इस गंभीर मुद्दे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।"

अदालत 2011 में बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि मामले में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) कथित घटना के लगभग 8 साल बाद 2019 में दर्ज की गई थी, जिसमें देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

यह तर्क दिया गया कि पीड़िता स्वयं आवेदक के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमत हुई थी, जिससे पता चलता है कि उसने स्वेच्छा से इसमें भाग लिया था। इसके अलावा, POCSO अधिनियम के तहत शिकायत लागू नहीं होगी क्योंकि महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी।

अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में भौतिक विरोधाभास हैं।

उसी के मद्देनजर, मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना और आवेदक के आरोपों की प्रकृति और पृष्ठभूमि पर विचार किए बिना, अदालत ने उसे अग्रिम जमानत दे दी।

इसमें यह भी कहा गया कि मामला झूठा पाए जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए।

[आदेश पढ़ें]

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Women filing false POCSO, SC/ST Act cases to grab money from State, ruin image of innocent people: Allahabad High Court

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