केवल फिल्मों में धूम्रपान के दृश्य देखकर युवा धूम्रपान शुरू नहीं करेंगे: केरल उच्च न्यायालय

कोर्ट ने कहा धूम्रपान, शराब पीना और यहां तक कि ड्रग्स केवल इसलिए नही हैं क्योंकि आप इसे स्क्रीन पर देखते हैं।यह ज्यादातर सहकर्मी दबाव,उपलब्धता, स्वीकृति- लोगो के कारण होता है जो इसे सामान्य करते हैं"।
Cigarette Packet
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केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस विचार पर संदेह व्यक्त किया कि लोग, विशेष रूप से युवा व्यक्ति, फिल्मों या टेलीविजन शो में धूम्रपान के दृश्य देखकर धूम्रपान करना शुरू कर देंगे।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने इस उम्मीद पर सवाल उठाया कि पूरे स्क्रीन पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी होनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय फिल्मों पर इस तरह के नियमों के प्रभाव के बारे में चिंता जताई।

उन्होंने धूम्रपान की आदतों में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों के रूप में सहकर्मी दबाव, सिगरेट की उपलब्धता और सामाजिक स्वीकृति को संबोधित करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

न्यायमूर्ति रामचन्द्रन ने टिप्पणी की, "बस यही तो आप सोच रहे हैं. आप इन लड़कों और लड़कियों को अपनी अपेक्षा से बहुत कम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वे आपसे या हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। वे यह सब स्क्रीन पर देखकर नहीं कर रहे हैं, उनके पास अपने कारण हैं।' मुझे यकीन है कि धूम्रपान, शराब पीना और यहां तक कि नशीली दवाएं केवल इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप इसे स्क्रीन पर देखते हैं। यह ज़्यादातर साथियों के दबाव, उपलब्धता, स्वीकार्यता के कारण है - जो लोग इसे सामान्य बनाते हैं।"

उन्होंने युवाओं के बीच धूम्रपान, शराब पीने और नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए पहल के लिए समर्थन का संकेत दिया, लेकिन कहा कि इस तरह के दोष केवल ऑन-स्क्रीन चित्रण के कारण नहीं होते हैं।

उच्च न्यायालय सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA, 2023) को लागू न करने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार कर रहा था, जो सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के उपयोग को दर्शाने वाले दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों में ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (OTT प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों द्वारा तंबाकू विरोधी चेतावनी और अस्वीकरण को अनिवार्य करता है।

Justice Devan Ramachandran and Kerala High Court
Justice Devan Ramachandran and Kerala High Court

अदालत के समक्ष याचिका केरल स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा द्वारा दायर की गई थी, जो भारत के स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ से संबद्ध संगठन है। याचिकाकर्ता ने टेलीविजन, फिल्मों और ओवर द टॉप (ओटीटी) मीडिया प्लेटफार्मों में तंबाकू या धूम्रपान के दृश्यों के व्यापक प्रदर्शन के बारे में चिंता जताई है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा, 2023), और मीडिया प्लेटफार्मों पर तंबाकू के दृश्य प्रदर्शित करते समय अस्वीकरण अनिवार्य करने वाली सरकारी अधिसूचना की अक्सर अवहेलना की जाती है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि तंबाकू उत्पादों की खपत प्रदर्शित करने वाली फिल्में विशेष रूप से बच्चों और किशोरों को प्रभावित करेंगी क्योंकि उनकी अपरिपक्वता उन्हें परिपक्व पुरुषों और महिलाओं की तुलना में अपने विश्वासों को निलंबित करने के लिए अधिक इच्छुक बनाती  है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया, "अपने पसंदीदा नायकों को स्क्रीन पर धूम्रपान करते हुए देखने वाले किशोर और बच्चे इसे एक स्टाइल स्टेटमेंट मानकर धूम्रपान की आदत अपनाने के लिए अधिक प्रलोभित होंगे। इसलिए, यह उचित और आवश्यक है कि फिल्मों और अन्य दृश्य मीडिया में अप्रत्यक्ष विज्ञापन को रोकने के लिए उत्तरदाताओं को उचित निर्देश जारी किए जाएं।"

कानून के सख्त कार्यान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों को इन मुद्दों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बावजूद, याचिकाकर्ता को कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण संगठन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने कहा कि न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए और विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों में तंबाकू के उपयोग के चित्रण से संबंधित नियमों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे को संबोधित करना चाहिए।

न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने धूम्रपान, शराब पीने या ड्रग्स का उपयोग करने जैसे व्यवहारों को प्रभावित करने वाले कारकों की बारीक समझ की आवश्यकता पर जोर दिया।

उच्च न्यायालय ने भारत के उप सॉलिसिटर जनरल को केंद्र सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय 'ए' विंग, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण समिति और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की ओर से याचिका का नोटिस स्वीकार करने का निर्देश दिया

केरल सरकार और राज्य तंबाकू नियंत्रण समिति की ओर से नोटिस स्वीकार करने के लिए सरकारी वकील को भी बुलाया गया था।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आर संजीत, सीएस सिंधु कृष्णा और गौरी लाइजू ने किया।

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Youth won't start smoking merely by seeing smoking scenes in movies: Kerala High Court

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