ज़ी हिंदुस्तान के एंकर रोहित रंजन ने राहुल गांधी के खिलाफ झूठी खबरों पर छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एससी का रुख किया

कोर्ट कल याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया।
Rohit Ranjan and Supreme Court
Rohit Ranjan and Supreme Court

ज़ी हिंदुस्तान के एंकर रोहित रंजन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चैनल के झूठे प्रसारण के संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

याचिका का उल्लेख जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाश पीठ के समक्ष किया गया, जो कल याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई।

रंजन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा, "इस व्यक्ति को कल नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया और जमानत पर रिहा कर दिया। उसने अपने एक शो में गलती की थी। अब छत्तीसगढ़ पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है।"

पीठ ने कहा "कल सूचीबद्ध करें।"

Zee News ने एक खबर छापी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने कहा था कि उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल तेजी की हत्याओं को माफ किया जाना चाहिए।

गांधी वास्तव में उन लोगों का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की थी, न कि उदयपुर के हत्यारों की।

चैनल ने बाद में माफीनामा प्रकाशित किया था।

एनडीटीवी ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस कल सुबह 5.30 बजे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस उनके बचाव में आई और यूपी पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट करने के बाद उन्हें उठा ले गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उन पर जमानती अपराधों का आरोप लगाया गया था और यूपी पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया था।

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Zee Hindustan anchor Rohit Ranjan moves Supreme Court against Chhattisgarh Police action on false news against Rahul Gandhi

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