[2008 अहमदाबाद विस्फोट] 49 में से 38 दोषियों को गुजरात की अदालत ने मौत की सजा सुनाई; 11 आजीवन कारावास

विशेष न्यायाधीश एआर पटेल ने इससे पहले भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के प्रावधानों के तहत हत्या, देशद्रोह और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित विभिन्न अपराधों के 78 आरोपियों में से 49 को दोषी पाया था।
2008 ahmedabad serial blasts

2008 ahmedabad serial blasts

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, गुजरात की एक विशेष अदालत ने अहमदाबाद में 2008 के सिलसिलेवार बम धमाकों से संबंधित मामले में 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई है।

बाकी 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

अदालत ने पहले आरोपी को भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत हत्या, देशद्रोह और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित विभिन्न कानूनों के तहत दोषी ठहराया था।

विशेष न्यायाधीश एआर पटेल ने 8 फरवरी को 78 में से 49 आरोपियों को विभिन्न अपराधों का दोषी पाया था।

कोर्ट ने आज सजा सुनाई।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[2008 Ahmedabad blasts] 38 of 49 convicts sentenced to death by Gujarat court; 11 get life imprisonment

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com