टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, गुजरात की एक विशेष अदालत ने अहमदाबाद में 2008 के सिलसिलेवार बम धमाकों से संबंधित मामले में 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई है।
बाकी 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
अदालत ने पहले आरोपी को भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत हत्या, देशद्रोह और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित विभिन्न कानूनों के तहत दोषी ठहराया था।
विशेष न्यायाधीश एआर पटेल ने 8 फरवरी को 78 में से 49 आरोपियों को विभिन्न अपराधों का दोषी पाया था।
कोर्ट ने आज सजा सुनाई।
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