राष्ट्रपति के आदेश के बाद, जस्टिस निशा बानू 19 दिसंबर को केरल हाईकोर्ट में पदभार संभालेंगी

केंद्र ने 14 अक्टूबर को जस्टिस बानू के मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांसफर की जानकारी दी।चूकि जज ने केरल HC मे पदभार ग्रहण नही किया इसलिए पिछले हफ़्ते राष्ट्रपति ने उन्हे 20 दिसंबर तक ऐसा करने का निर्देश दिया
Justice Nisha Banu
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जस्टिस निशा बानू, जिन्हें अक्टूबर में मद्रास हाईकोर्ट से केरल हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया था, 19 दिसंबर को केरल हाई कोर्ट में जज के तौर पर पदभार संभालेंगी।

केरल हाईकोर्ट ने जज के शपथ ग्रहण समारोह की लाइवस्ट्रीमिंग के लिए एक यूट्यूब लिंक जारी किया है, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई है।

मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांसफर का नोटिफिकेशन मिलने के बावजूद, जस्टिस बानू के दो महीने से ज़्यादा समय तक केरल हाईकोर्ट में जॉइन न करने पर, पिछले हफ़्ते राष्ट्रपति की ओर से एक दुर्लभ नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें जज को 20 दिसंबर को या उससे पहले पदभार संभालने का निर्देश दिया गया था।

केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर को जस्टिस बानू का ट्रांसफर मद्रास हाईकोर्ट से केरल हाईकोर्ट में करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि, नोटिफिकेशन के लगभग दो महीने बाद भी उन्होंने केरल हाईकोर्ट में पदभार नहीं संभाला था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस देरी से मद्रास हाईकोर्ट बार के सदस्यों में बेचैनी फैल गई थी।

बार की प्रतिक्रिया पर एक रिपोर्ट का जवाब देते हुए, जस्टिस बानू ने द हिंदू को बताया था कि उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन किया था और अपने ट्रांसफर पर पुनर्विचार करने का भी अनुरोध किया था।

पिछले महीने अखबार ने रिपोर्ट किया था, "जब उनसे प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया गया, तो जस्टिस बानू ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे की शादी के कारण मद्रास हाईकोर्ट में अर्जित छुट्टी के लिए आवेदन किया था और साथ ही वह केरल हाईकोर्ट में अपने ट्रांसफर पर पुनर्विचार के लिए किए गए अनुरोध के परिणाम का इंतजार कर रही थीं।"

इसी पृष्ठभूमि में, कांग्रेस सांसद सुधा आर ने लोकसभा में सवाल उठाते हुए केंद्रीय कानून मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या जस्टिस बानू अभी भी मद्रास हाई कोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा हैं और क्या उन्होंने जजों के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की किसी सूची पर हस्ताक्षर किए हैं। सांसद ने यह भी पूछा कि क्या जज ने अपने ट्रांसफर पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था।

जवाब में, सरकार ने 12 अक्टूबर को इन सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया।

इसके बजाय, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायिक नियुक्तियों और ट्रांसफर को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक और प्रक्रियात्मक ढांचे की रूपरेखा बताई। हालांकि, उसी दिन न्याय विभाग ने राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें जस्टिस बानू को केरल हाईकोर्ट में पदभार संभालने का निर्देश दिया गया था।

[नोटिफिकेशन पढ़ें]

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After President's order, Justice Nisha Banu to assume charge at Kerala High Court on December 19

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