भारतीय संस्कृति के अनुसार, एक विवाहित महिला से अपनी वृद्ध सास की सेवा करने की उम्मीद की जाती है और उसे संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उसी का पालन करना चाहिए, झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा [ रुद्र नारायण रे बनाम पियाली रे चटर्जी]।
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुभाष चंद ने कहा कि पत्नी के लिए अपने पति की मां और नानी की सेवा करना अनिवार्य है और उसे उनसे अलग रहने की जिद नहीं करनी चाहिए।
न्यायालय ने अपनी बात के समर्थन में संविधान के अनुच्छेद 51ए का सहारा लिया।
न्यायालय ने रेखांकित किया, "भारत के संविधान में अनुच्छेद 51-ए के तहत, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को खंड (एफ) में गिना गया है, यह 'हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने' का प्रावधान है। इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए वृद्ध सास या दादी सास, जैसी भी स्थिति हो, की पत्नी द्वारा सेवा करना भारत की संस्कृति है।"
इसलिए, यह माना गया कि एक महिला को अपने पति पर अपनी मां को छोड़ने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए।
अपने फैसले में, अदालत ने परिवार में महिलाओं के महत्व पर जोर देने के लिए मनुस्मृति सहित हिंदू धार्मिक ग्रंथों का हवाला दिया।
न्यायाधीश ने यजुर्वेद का उल्लेख करते हुए कहा, "हे नारी, तुम चुनौतियों से हारने के लायक नहीं हो। आप सबसे शक्तिशाली चुनौती को हरा सकते हैं। शत्रुओं और उनकी सेनाओं को परास्त करो तुम्हारे पास हजार (यजुर्वेद) का शौर्य है।
इसके अलावा, अदालत ने मनुस्मृति में छंदों का आह्वान करते हुए कहा – जहां परिवार की महिलाएं दुखी होती हैं, परिवार जल्द ही नष्ट हो जाता है लेकिन यह हमेशा पनपता है जहां महिलाओं का विरोध होता है।
ये टिप्पणियां दुमका में एक परिवार अदालत के आदेश को चुनौती देने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसने उसे अपनी अलग रह रही पत्नी को 30,000 रुपये और अपने नाबालिग बेटे को 15,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था।
महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसके साथ क्रूरता की और दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया।
उधर, पति का आरोप है कि पत्नी ने उस पर मां और दादी से अलग रहने का दबाव बनाया। उन्होंने बताया कि पत्नी अक्सर घर की दो बूढ़ी महिलाओं के साथ झगड़ा करती थी और उसे बताए बिना अपने माता-पिता के घर जाती रहती थी।
अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से संकेत मिलता है कि पत्नी पति पर बिना किसी वैध आधार के अपनी मां और दादी से अलग रहने का दबाव डाल रही थी।
इसलिए, एकल न्यायाधीश ने फैमिली कोर्ट के आदेश को उस हद तक रद्द कर दिया, जब उसने पत्नी को 30,000 रुपये के रखरखाव की अनुमति दी और कहा कि चूंकि उसने अपने पति से दूर रहने का कोई उचित कारण नहीं दिया है, इसलिए वह किसी भी रखरखाव की हकदार नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने बेटे के भरण पोषण को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया।
पति की ओर से वकील इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार पेश हुए।
अधिवक्ता राहुल कुमार ने पत्नी का प्रतिनिधित्व किया।
[निर्णय पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
As per Indian culture, a married woman must serve aged mother-in-law: Jharkhand High Court