सिर्फ इसलिए जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि जमानत याचिका बहुत बड़ी या लंबी है: दिल्ली हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि मामलों का फैसला रूप के बजाय सार के आधार पर होना चाहिए।
Judge with case files
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दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सिर्फ इसलिए बेल एप्लीकेशन खारिज नहीं की जा सकती कि बेल याचिका बहुत बड़ी या लंबी है [विजय गुप्ता बनाम स्टेट (एनसीटी ऑफ़ दिल्ली)]।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ट्रायल कोर्ट की कड़ी आलोचना की, जिसने प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफ़ेंसेस एक्ट (POCSO एक्ट) के एक मामले में आरोपी को इस आधार पर ज़मानत देने से मना कर दिया था कि ज़मानत याचिका बहुत बड़ी थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक अनुशासन के लिए ज़रूरी है कि ज़मानत याचिकाओं पर उनके सार के आधार पर फैसला किया जाए, न कि उन्हें उनके रूप के आधार पर खारिज किया जाए।

बेंच ने ज़ोर देकर कहा कि किसी आरोपी की आज़ादी कोर्ट के सामने रखे गए कागज़ों की कथित 'मात्रा' पर निर्भर नहीं हो सकती।

बेंच ने कहा, "इस कोर्ट की राय है कि अगर मान भी लिया जाए कि ज़मानत याचिका कई सौ पन्नों की है, या कितने भी पन्नों की हो, तो भी यह अपने आप में उसे खारिज करने का कोई कानूनी या सही आधार नहीं हो सकता।"

Justice Swarana Kanta Sharma
Justice Swarana Kanta Sharma

इसमें कहा गया कि किसी एप्लीकेशन की लंबाई या वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा, वकील को बहस के समय अपनी दलीलें सीमित रखने, या लिखित सारांश या छोटा नोट फाइल करने के लिए उचित निर्देश देने का कारण बन सकती है।

ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में आरोपी विजय गुप्ता की जमानत याचिका को बिना उसकी खूबियों की जांच किए खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि याचिका लगभग 500 पन्नों की थी। गुप्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी, और निष्पक्ष सुनवाई से इनकार का आरोप लगाया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया और मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया ताकि खूबियों के आधार पर नए सिरे से फैसला किया जा सके।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि एक बार नोटिस जारी होने और मामले को अंतिम बहस के लिए लिस्ट किए जाने के बाद, ट्रायल कोर्ट आरोपी को सुनने के लिए बाध्य था।

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि काम के दबाव के कारण याचिका खारिज करना सही था।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि नोटिस जारी करने, जांच अधिकारी से जवाब मांगने और मामले को बहस के लिए लिस्ट करने में पहले ही काफी न्यायिक समय खर्च हो चुका था।

आरोपी की ओर से वकील पुनीत सिंह, चेतन, नमन जैन और शुभम शर्मा पेश हुए।

अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) नरेश कुमार चाहर ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

[फैसला पढ़ें]

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Bail cannot be denied merely because bail petition is bulky or voluminous: Delhi High Court

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