कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा का स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें स्थानीय अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता भादु शेख की हत्या के प्रतिशोध में कथित तौर पर 8 लोग मारे गए थे।
अदालत आज दोपहर 2 बजे सुनवाई कर सकती है, इस घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग करने वाली कुछ जनहित याचिकाओं के साथ स्वत: संज्ञान लेने वाले मामले पर सुनवाई हो सकती है।
टीएमसी नेता और बोरोशल ग्राम पंचायत के उप प्रधान शेख की 21 मार्च की रात करीब साढ़े आठ बजे कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी।
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, इसके कारण हिंसक प्रतिक्रिया हुई जिसमें लगभग 10 से 12 घरों को आग लगा दी गई और कम से कम 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया।
राज्य सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर इसका जवाब दिया है। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं में से एक में कहा गया है कि एसआईटी इस मुद्दे पर पहले ही कई विरोधाभासी बयान दे चुकी है और यह केवल "सत्तारूढ़ दल के दास" के रूप में कार्य करेगी।
याचिका में कहा गया है, ''एसआईटी मामले को छिपाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।''
याचिका में कहा गया है कि सभी मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि हिंसा टीएमसी से जुड़े गुंडों के कहने पर हुई।
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Birbhum violence: Calcutta High Court takes suo motu cognisance