याचिका में बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने लॉ फर्म पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया

अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 228ए के बावजूद, वकील अक्सर अपनी याचिकाओं में बलात्कार पीड़ितों की पहचान का खुलासा करते हैं।
Bombay High Court
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में याचिका में एक बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा करने के लिए लॉ फर्म हुलयालकर एंड एसोसिएट्स पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया है।

याचिकाकर्ता के लिए, अधिवक्ता ज़ैद अनवर कुरैशी ने हुल्यालकर एंड एसोसिएट्स द्वारा ब्रीफ किया, याचिकाकर्ता के नाम को छिपाने के लिए याचिका में संशोधन करने के लिए अदालत की अनुमति मांगी।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज के चव्हाण की खंडपीठ ने अनुमति दी लेकिन ध्यान दिया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 228ए के बावजूद, वकील अक्सर अपनी याचिकाओं में बलात्कार पीड़ितों की पहचान का खुलासा करते हैं।

अदालत ने कहा, "भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए के बावजूद और अधिवक्ताओं को बार-बार यह कहने के बावजूद कि अभियोक्ता के नाम का खुलासा करना अपराध है, जो दो साल की सजा है, अभियोक्त्री के नाम का खुलासा उपरोक्त याचिका में किया गया है।"

इसलिए, इसने लॉ फर्म को दो सप्ताह के भीतर कीर्तिकर लॉ लाइब्रेरी में ₹5,000 जमा करने का निर्देश दिया।

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Bombay High Court imposes ₹5,000 costs on law firm for disclosing rape survivor's name in petition

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