[ब्रेकिंग] बीरभूम हिंसा: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने का निर्देश दिया

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने मामले पर विचार करने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया।
Birbhum violence and Calcutta High Court

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबी) को स्थानांतरित कर दी, जिसमें स्थानीय अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता भादू शेख की हत्या के प्रतिशोध में कथित तौर पर 8 लोग मारे गए थे।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने मामले पर विचार करने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया।

इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर स्वत: संज्ञान लेने के अलावा, अदालत के समक्ष कुछ जनहित याचिका (पीआईएल) भी दायर की गई थी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्याय के हित में, विश्वास जगाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए निष्पक्ष जांच कराने के लिए आदेश दिया गया था।

पीठ ने कहा, "तदनुसार, हम राज्य सरकार को जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश देते हैं। हम राज्य के अधिकारियों को जांच में सीबीआई को पूरा सहयोग देने का भी निर्देश देते हैं।"

कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल मामले की सीबीआई को सौंपे जाने के बाद मामले में कोई जांच नहीं करेगा।

सीबीआई को जांच अपने हाथ में लेने और 7 अप्रैल को कोर्ट को प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था।

अदालत ने निर्देश दिया, "हम सीबीआई को निर्देश देते हैं कि वह जांच को तुरंत अपने हाथ में ले ले और सुनवाई की अगली तारीख 7 अप्रैल को प्रगति रिपोर्ट पेश करे।"

कोर्ट ने राज्य द्वारा उसके खिलाफ अपील दायर करने में सक्षम बनाने के आदेश पर रोक लगाने के अनुरोध को भी ठुकरा दिया।

टीएमसी नेता और बोरोशल ग्राम पंचायत के उप प्रधान शेख की 21 मार्च की रात करीब साढ़े आठ बजे कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी।

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, इसके कारण हिंसक प्रतिक्रिया हुई जिसमें लगभग 10 से 12 घरों को आग लगा दी गई और कम से कम 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया।

राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर जवाब दिया है। हालांकि, अदालत के समक्ष याचिकाएं दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि एसआईटी इस मुद्दे पर पहले ही कई विरोधाभासी बयान दे चुकी है और यह केवल "सत्तारूढ़ दल के दास" के रूप में कार्य करेगी।

कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को हिंसा की जांच के बारे में केस डायरी/रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था।

यह, महाधिवक्ता के तर्क को ध्यान में रखते हुए कि राज्य की जांच पर विचार किया जाना चाहिए और जांच की जानी चाहिए कि क्या जांच सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी को स्थानांतरित की जानी चाहिए।

गुरुवार को जब मामले की सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि मुख्य संदिग्ध को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने इस घटना की तुलना 2007 के नंदीग्राम फायरिंग से भी की थी।

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[BREAKING] Birbhum violence: Calcutta High Court directs transfer of probe to CBI

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