कलकत्ता हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष ने न्यायमूर्ति डीके शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह के बहिष्कार के आह्वान से खुद को अलग कर लिया

ढांढानिया ने विभिन्न बार एसोसिएशनों के वकीलों से भी समारोह का बहिष्कार न करने की अपील की।
Justice Dinesh Kumar Sharma and Calcutta HC
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कलकत्ता उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (एचसीबीए) के अध्यक्ष अशोक कुमार ढांढानिया ने हाल ही में स्थानांतरित न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने के कोलकाता के विभिन्न बार एसोसिएशनों के आह्वान से खुद को अलग कर लिया है।

ढांढानिया ने विभिन्न बार एसोसिएशनों के वकीलों से भी समारोह का बहिष्कार न करने की अपील की है।

यह अनुरोध 3 अप्रैल को ढांढानिया द्वारा मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम को लिखे गए पत्र का हिस्सा था।

इसमें ढांढानिया ने कहा कि उन्हें 1 अप्रैल के पत्र के बारे में देर से पता चला, जिसमें संकेत दिया गया था कि विभिन्न बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधि न्यायमूर्ति शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे।

उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय में, इस तरह का कदम पश्चिम बंगाल के उच्च सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचार के खिलाफ है और वह आने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अपमान नहीं करना चाहते।

ढांढानिया ने कहा कि वह न्यायमूर्ति शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और उन्होंने अन्य वकीलों से भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया।

उन्होंने अपने पत्र में कहा, "इसलिए मैंने बार एसोसिएशन, उच्च न्यायालय कलकत्ता के मानद अध्यक्ष के रूप में माननीय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निर्णय लिया है। मैं उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के विद्वान सदस्यों से भी अनुरोध करता हूं कि वे बड़ी संख्या में माननीय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों। मैं बार एसोसिएशन, बार लाइब्रेरी क्लब और इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसायटी के सचिवों से भी अनुरोध करता हूं कि वे 1 अप्रैल, 2025 के उक्त पूर्व पत्र को वापस ले लें।"

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल को न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी थी।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 27 मार्च को स्थानांतरण की संस्तुति की थी। इस प्रस्ताव के सार्वजनिक होने के कुछ समय बाद ही कलकत्ता उच्च न्यायालय के बार संघों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना से कॉलेजियम की संस्तुति पर पुनर्विचार करने और उसे वापस लेने का आग्रह किया था।

कलकत्ता की निगमित लॉ सोसायटी, बार लाइब्रेरी क्लब और उच्च न्यायालय बार संघ ने सीजेआई को दिए गए संयुक्त ज्ञापन में स्थानांतरण पर अपनी चिंता व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय "संदिग्ध छवि" या कम कार्यकाल वाले न्यायाधीश के लायक नहीं है।

इस ज्ञापन में दावा किया गया कि न्यायमूर्ति शर्मा के खिलाफ शिकायतें अक्टूबर 2024 से लंबित हैं।

[एचसीबीए अध्यक्ष का पत्र पढ़ें]

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