कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को गर्मी के दौरान गाउन पहनने की आवश्यकता नहीं

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल की ओर से शुक्रवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की गयी.
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शहर में बढ़ते तापमान को देखते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वकीलों को गर्मी के मौसम के अंत तक अदालती कार्यवाही के दौरान काले गाउन पहनने से छूट दे दी।

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम ने कोलकाता में चल रही गर्मी पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को इस आशय का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "मौसम को ध्यान में रखते हुए, 10 जून, 2024 को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के दोबारा खुलने तक अधिवक्ताओं के गाउन पहनने से छूट दी गई है।"

इसी तरह की अधिसूचनाएं कर्नाटक उच्च न्यायालय सहित अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा भी जारी की गई हैं।

[अधिसूचना पढ़ें]

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Calcutta High Court advocates not required to wear gowns during summer

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