कलकत्ता HC ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावो के दौरान हिंसा संबंधित याचिकाओ के मसौदा तैयार करने मे खराब गुणवत्ता को चिह्नित किया

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने ऐसी खराब तरीके से तैयार की गई याचिकाओं के लिए याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को फटकार लगाई और कहा कि वकील ऐसे मामलों को लापरवाही से नहीं ले सकते।
Justice Amrita Sinha and Calcutta High Court
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के दौरान कथित हिंसा और कदाचार के संबंध में उसके समक्ष दायर याचिकाओं के प्रारूपण की गुणवत्ता पर बुधवार को आपत्ति जताई।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने ऐसी खराब तरीके से तैयार की गई याचिकाओं के लिए याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को फटकार लगाई और कहा कि वकील ऐसे मामलों को लापरवाही से नहीं ले सकते।

न्यायमूर्ति सिन्हा ने टिप्पणी की, "यह क्या है? ये महत्वपूर्ण मामले हैं। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? मैं स्पष्ट कर दूं, यह अदालत यहां लोकतंत्र को बचाने के लिए है, न कि आपमें से किसी को कोई लाभ देने के लिए।"

यह टिप्पणी तब की गई जब पीठ ने कहा कि उसके समक्ष दायर याचिका में उचित पक्षों को प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

याचिका में एक क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक पर चुनाव के दिन कई मतदान केंद्रों पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया था। याचिका में आगे आरोप लगाया गया कि उक्त निरीक्षक ने नागरिकों को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी और वास्तव में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को 'झूठे वोट' डालने की अनुमति दी।

एक वकील ने कहा, "उक्त अधिकारी ने लाइन में खड़े नागरिकों को सूचित किया कि दिन का मतदान समाप्त हो गया है। और यह सुबह 9 बजे तक था। इसलिए, इस अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए।"

हालाँकि, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने पीठ को सूचित किया कि संबंधित अधिकारी को याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं की खिंचाई करते हुए उक्त मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारी को अपनी डायरी जमा करने का आदेश दिया क्योंकि उक्त मतदान केंद्रों पर हिंसा के आरोप थे। पीठ ने राज्य को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया।

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Calcutta High Court flags poor quality in drafting of petitions relating to violence during West Bengal panchayat polls

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