केवल यह आरोप सिद्ध न कर पाना कि सास मानसिक रूप से बीमार है, क्रूरता नहीं है: कलकत्ता उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति हरीश टंडन की अध्यक्षता वाली पीठ ने समझाया कि कई लोग मानसिक बीमारियों से जुड़े कलंक के कारण अपने परिवार में मानसिक बीमारी के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते हैं।
कलकत्ता उच्च न्यायालय
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि यह आरोप साबित करने में विफलता कि पति या पत्नी के माता-पिता मानसिक रूप से बीमार हैं, तलाक देने और विवाह को समाप्त करने के लिए मानसिक क्रूरता का कार्य नहीं होगा।

न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने समझाया कि कई परिवारों में, मानसिक बीमारी को स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है, भले ही परिवार का कोई सदस्य उसी से पीड़ित हो।

कोर्ट ने कहा, "हम इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लेते हैं कि बड़ी संख्या में मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों के परिवार के सदस्य मानसिक बीमारी के अस्तित्व को स्वीकार करने से कतराते हैं, सामाजिक कलंक का निराधार डर पालते हैं। इस तरह की गलत आम धारणाओं को अदालत द्वारा यह मानने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पति की मां की मानसिक बीमारी का आरोप मानसिक क्रूरता का कार्य होगा।"

पीठ ने एक पति की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसकी पत्नी ने बिना किसी सबूत के यह आरोप लगाकर उसके साथ मानसिक क्रूरता की कि उसकी मां 'मानसिक रोगी' है।

अदालत ने 21 दिसंबर, 2023 के अपने आदेश में कहा, "इस तरह के आरोपों को मानसिक क्रूरता के रूप में नहीं देखा जा सकता. मानसिक बीमारी के आरोप को साबित करने में केवल विफलता को मानसिक क्रूरता का कार्य नहीं माना जा सकता है।"  

पीठ एक पारिवारिक अदालत के जुलाई 2015 के फैसले को चुनौती देने वाली पति और पत्नी दोनों द्वारा दायर क्रॉस अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता और परित्याग के आधार पर पति के पक्ष में तलाक की डिक्री देने से इनकार कर दिया था।

पति परिवार अदालत द्वारा तलाक देने से इनकार करने से दुखी था, जबकि पत्नी ने दंपति के न्यायिक अलगाव की अनुमति देने के परिवार अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।  

अपनी अपील में, पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसके और उसके परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा किया था और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था और यहां तक कि उसकी बूढ़ी मां के साथ भी मारपीट की थी।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पत्नी अक्सर ससुराल छोड़ देती थी और महीनों बाद ही वापस आती थी, और वह 2003 के बाद कभी भी ससुराल नहीं लौटी।

पत्नी ने इन सभी आरोपों से इनकार किया। उसने तर्क दिया कि उसे अपने माता-पिता के घर पर रहने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उसने एक शिक्षक के रूप में एक नई नौकरी हासिल की थी और वहां से दंपति की बेटी की देखभाल करना आसान था।

उसने कहा कि वह छुट्टियों के दौरान अपने पति के घर जाती थी। उसने यह भी दावा किया कि इस तरह की रहने की व्यवस्था दंपति के बीच आपसी व्यवस्था पर आधारित थी।

उसने यह भी कहा कि उसे शादी के बाद ही पता चला कि उसके पति की मां मानसिक बीमारी से पीड़ित है। 

इस निवेदन पर पति द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई थी, जिसने तर्क दिया था कि इस तरह का आरोप मानसिक क्रूरता के बराबर है। 

हालांकि, अदालत ने पाया कि पति के पास पत्नी के खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी, जिसमें यह आरोप भी शामिल था कि वह क्रूर थी और उसने कथित तौर पर उसे छोड़ दिया था।

इसलिए, अदालत ने तलाक देने से इनकार कर दिया, लेकिन परिवार अदालत के आदेश को इस हद तक रद्द कर दिया कि उसने दंपति को न्यायिक रूप से अलग करने का आदेश दिया।

पति की ओर से वकील कल्लोल बसु और ब्रातिन कुमार डे पेश हुए। 

वकील सोहिनी चक्रवर्ती ने पत्नी का प्रतिनिधित्व किया।

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Mere failure to prove allegation that mother-in-law is mentally ill is not cruelty: Calcutta High Court

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