कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा की अनुमति दी

पिछले साल हावड़ा मैदान की ओर जाने वाले मार्ग पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा भड़क गई थी। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने इस साल ऐसी झड़पों से बचने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता सुझाया था.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा की अनुमति दी
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दो हिंदू संगठनों - अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद - को 17 अप्रैल को हावड़ा जिले में अपनी वार्षिक राम नवमी शोभा यात्रा (जुलूस) निकालने की अनुमति दे दी [अंजनी पुत्र सेना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने संगठनों को उन मार्गों के माध्यम से अपने जुलूसों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी, जिनका वे पिछले 15 वर्षों से उक्त उद्देश्य के लिए उपयोग कर रहे थे।

पिछले साल हावड़ा मैदान की ओर जाने वाले इस रास्ते पर हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा भड़क गई थी. इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने इस साल ऐसी झड़पों से बचने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता सुझाया था.

राज्य ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला था कि पिछले साल सांप्रदायिक हिंसा के कारण, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जांच पहले से ही प्रगति पर है और हावड़ा क्षेत्र से 11 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां जुलूस होना है।

Justice Jay Sengupta
Justice Jay Sengupta

हालाँकि, संगठनों ने वैकल्पिक मार्ग के सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेनगुप्ता के पास चले गए।

न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए जुलूस की अनुमति दी कि रैली में भाग लेने वालों की संख्या 200 व्यक्तियों से अधिक नहीं होगी।

न्यायाधीश ने आदेश दिया, ''किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई उत्तेजक नारे नहीं लगाए जाएंगे।''

इसके अलावा, अदालत ने राज्य को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की मदद लेने का भी सुझाव दिया है।

आदेश की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं करायी गयी है.

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