कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की नई ओबीसी सूची के क्रियान्वयन पर रोक लगाई

नई ओबीसी सूची में कुल 140 समूह हैं, जिनमें से 80 मुस्लिम बताए गए हैं।
Calcutta High Court
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की नई सूची के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी [अमल चंद्र दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने कहा कि अंतरिम रोक 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी, जब मामले की अगली सुनवाई होगी और राज्य सूची के आधार पर कोई कदम नहीं उठा सकता।

Justice Tapabrata Chakraborty and Justice Rajasekhar Mantha
Justice Tapabrata Chakraborty and Justice Rajasekhar Mantha

ममता बनर्जी की अगुआई वाली सरकार ने 10 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा में संशोधित ओबीसी-ए और ओबीसी-बी सूची पेश की थी, जिसमें 76 नए समूहों को शामिल किया गया था, जिससे कुल संख्या 140 हो गई।

रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 80 समुदाय मुस्लिम हैं।

विशेष रूप से, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सरकार की पिछली ओबीसी सूची को 113 उप-समूहों के साथ खारिज कर दिया था, जिनमें से 77 मुस्लिम समुदाय से संबंधित बताए गए थे।

उच्च न्यायालय के फैसले को सरकार की चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

नई सूची को अपनाने से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान मच गया है।

विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा है कि सूची केवल समुदायों के पिछड़ेपन के आधार पर तैयार की गई है।

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Calcutta High Court stays implementation of West Bengal's new OBC list

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