सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मवेशी तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अणुब्रत मंडल द्वारा दायर जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा। [अनुब्रत मंडल @ केस्टो बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो]।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने केंद्रीय एजेंसी को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह में उसका जवाब मांगा।
सुप्रीम कोर्ट मंडल द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहा था।
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों को रिश्वत देकर बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज मामले में मंडल को पिछले साल 11 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
जस्टिस जॉयमाल्या बागची और अजय कुमार गुप्ता की उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा था कि टीएमसी नेता एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और उन पर गवाहों को डराने-धमकाने का आरोप लगाया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुख्य आरोपी, मोहम्मद इनामुल हक और उसके सहयोगियों ने बीएसएफ कर्मियों और सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ मिलकर बांग्लादेश में मवेशियों की अवैध तस्करी की साजिश रची थी।
आगे यह आरोप लगाया गया कि बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों के माध्यम से मवेशियों की आवाजाही को सक्षम करने के लिए, हक ने एक 'शक्तिशाली राजनीतिक क्षत्रप' मोंडल से अवैध लाभ प्राप्त किया था। सीबीआई ने कहा कि मंडल ने अपराध को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और अपने संरक्षण के लिए गलत तरीके से लाभ प्राप्त किया।
हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए तर्क दिया कि अवैध पशु तस्करी का देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।
इस मामले के अलावा, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि नई दिल्ली में उनके खिलाफ दर्ज मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मंडल के खिलाफ एक प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी आज शीर्ष अदालत के समक्ष मंडल की ओर से पेश हुए।
उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता 14 महीने से जेल में हैं और मामले में पांच आरोपपत्र दायर किए गए हैं।
रोहतगी ने यह भी बताया कि मामले के मुख्य आरोपी को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के आदेश के बाद जमानत दी गई थी।
इसके बाद अदालत ने जांच की प्रगति के संबंध में सीबीआई से जवाब मांगा।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Cattle smuggling case: Supreme Court seeks CBI response to bail plea by TMC leader Anubrata Mondal