सीबीआई स्वतंत्र, पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई मामलों पर केंद्र सरकार पर मुकदमा नहीं कर सकती: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई शुरू की.
CBI, WEST BENGAL AND Supreme court
CBI, WEST BENGAL AND Supreme court

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए मामलों और जांच को लेकर केंद्र सरकार पर मुकदमा नहीं कर सकती है क्योंकि केंद्रीय एजेंसी स्वतंत्र है। [पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ]

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई शुरू की.

न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 131 (केंद्र-राज्य विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार) के तहत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर एक मूल मुकदमे पर सुनवाई कर रहा था।

याचिका में 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के प्रावधानों का हवाला दिया गया और कहा गया कि सीबीआई राज्य सरकार से मंजूरी लिए बिना जांच और एफआईआर दर्ज कर रही है, जैसा कि अधिनियम के तहत अनिवार्य है।

आगे कहा गया कि चूंकि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली गई है, इसलिए सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि तथ्यों को छिपाने के लिए मुकदमा खारिज कर दिया जाना चाहिए, जबकि तर्क दिया गया कि इसी तरह का मामला पहले से ही शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है।

उन्होंने यह भी बताया कि न तो केंद्र सरकार और न ही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सीबीआई जांच का निर्देशन या पर्यवेक्षण करता है।

एसजी ने दलील दी कि इसलिए, राज्य सरकार साफ हाथों से सुप्रीम कोर्ट नहीं आई है, और एक केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ राहत की मांग कर रही है, जो केंद्र सरकार के खिलाफ मूल मुकदमे में स्वीकार्य नहीं है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए और केंद्र सरकार के कथनों पर आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा कि एसजी को मुकदमे का वर्णन करने के लिए 'धोखाधड़ी' जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास सीबीआई की निगरानी है और मुख्य राहत यह थी कि राज्य सरकार की सहमति के बिना मामले दर्ज नहीं किए जाने चाहिए।

मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


CBI independent, West Bengal government cannot sue Central government over CBI cases: Centre to Supreme Court

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com