सीबीआई ने यासीन मलिक के मुकदमे को जम्मू से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सीबीआई ने अदालत से मलिक के खिलाफ लंबित दो मामलों, एक हत्या का मामला और एक अपहरण का मामला, की सुनवाई जम्मू से दिल्ली स्थानांतरित करने का आग्रह किया है।
Yasin Malik
Yasin Malik
Published on
2 min read

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आतंकवाद के दोषी के खिलाफ लंबित दो मामलों की सुनवाई जम्मू से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका पर यासीन मलिक से जवाब मांगा [केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम मोहम्मद यासीन मलिक]।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने मलिक को 14 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

Justice Abhay S Oka and Justice Augustine George Masih
Justice Abhay S Oka and Justice Augustine George Masih

बेंच जम्मू ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मलिक को ट्रायल कार्यवाही में शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया था।

जम्मू की विशेष अदालत ने दो मामलों में गवाहों से जिरह के लिए मलिक की उपस्थिति की मांग की थी - एक चार भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या से संबंधित और दूसरा 1989 में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण से संबंधित।

हालांकि, अधिकारियों ने इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि अगर मलिक को तिहाड़ जेल (दिल्ली) से निकालकर जम्मू ले जाया जाता है तो सुरक्षा जोखिम हो सकता है।

इससे पहले की सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि लंबित अपहरण और हत्या के मामलों में सुनवाई के लिए मलिक को जम्मू ले जाने के बजाय जेल में शारीरिक रूप से जिरह करने के लिए एक अस्थायी अदालत कक्ष स्थापित किया जा सकता है।

आज सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और बेंच को बताया कि तिहाड़ जेल में पहले से ही एक पूरी तरह कार्यात्मक अदालत कक्ष है, साथ ही वीडियोकांफ्रेंसिंग (वीसी) सुविधाएं भी हैं।

उन्होंने कहा, "तिहाड़ जेल में ही पूरी तरह से काम करने वाली अदालत है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सभी सुविधाएं भी हैं और पहले भी वहां कार्यवाही हो चुकी है।"

उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में दो आवेदन दायर किए हैं, जिनमें से एक मलिक के खिलाफ मामलों को जम्मू से दिल्ली स्थानांतरित करने का है।

शीर्ष अदालत ने नए आवेदनों पर नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को तय की।

अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसे चुनौती दी गई थी।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


CBI moves Supreme Court to transfer Yasin Malik trials from Jammu to Delhi

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com